Bombay High Court से Bharti Singh को राहत, ‘धर्म के अपमान’ मामले में FIR रद्द
Bombay High Court ने कॉमेडियन Bharti Singh और अभिनेता Shekhar Suman के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। यह मामला साल 2010 का था, जिसमें एक कॉमेडी शो के दौरान “या अल्लाह! रसगुल्ला! दही भल्ला” जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर..
Bombay High Court ने कॉमेडियन Bharti Singh और अभिनेता Shekhar Suman के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। यह मामला साल 2010 का था, जिसमें एक कॉमेडी शो के दौरान “या अल्लाह! रसगुल्ला! दही भल्ला” जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर विवाद हुआ था।
अदालत ने स्पष्ट कहा कि किसी कॉमिक प्रस्तुति में खाने-पीने की चीजों का इस्तेमाल मात्र से धर्म का अपमान नहीं माना जा सकता। यह एफआईआर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 34 के तहत Raza Academy के एक प्रतिनिधि की शिकायत पर दर्ज की गई थी।
यह शिकायत नवंबर 2010 में प्रसारित शो Comedy Circus Ka Jadoo के एक एपिसोड से जुड़ी थी। न्यायमूर्ति अमित बोरकर ने दोनों कलाकारों की याचिका स्वीकार करते हुए एफआईआर को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि यह एक “हल्का-फुल्का मनोरंजन” कार्यक्रम था और इसे उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
कोर्ट ने यह भी कहा कि आईपीसी की धारा 295-ए के तहत अपराध साबित करने के लिए “जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण मंशा” का होना जरूरी है।
अदालत ने टिप्पणी की, “कॉमेडी शो को किसी धार्मिक उपदेश या राजनीतिक भाषण के समान मानकों से नहीं आंका जा सकता। ऐसे कार्यक्रम को पूरे संदर्भ में देखना चाहिए, न कि अलग-अलग शब्दों को चुनकर। दोनों तत्व जरूरी हैं—यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित है, तो अपराध पूरा नहीं बनता।”
कोर्ट ने यह भी कहा कि यह शिकायत ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई थी, जिसने प्रथम दृष्टया कार्यक्रम स्वयं नहीं देखा था, बल्कि Raza Academy को अन्य लोगों से मिली शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की। साथ ही, यह भी कहा गया कि एफआईआर दर्ज करने से पहले आरोपों की सत्यता की कोई प्रारंभिक जांच नहीं की गई थी।
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