संभल सांसद ने आपने घर के अवैध हिस्से को तोड़ना शुरू किया..!
समाजवादी पार्टी के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क ने संभल में अपने घर के उस हिस्से को गिराना शुरू कर दिया है, जिसे एसडीएम के आदेश में अवैध घोषित किया गया था। बुधवार को सांसद द्वारा लगाए गए मज़दूरों ने मकान के सामने वाले हिस्से को ढहाना शुरू..
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क ने संभल में अपने घर के उस हिस्से को गिराना शुरू कर दिया है, जिसे एसडीएम के आदेश में अवैध घोषित किया गया था। बुधवार को सांसद द्वारा लगाए गए मज़दूरों ने मकान के सामने वाले हिस्से को ढहाना शुरू किया।
अधिकारियों के मुताबिक, यह निर्माण बिना भवन मानचित्र की स्वीकृति के किया गया था। एसडीएम के आदेश के अनुसार संपत्ति के सामने वाले हिस्से में 151 वर्ग फुट क्षेत्र को हटाना आवश्यक था।
इससे पहले सांसद ने ₹1,40,707 का जुर्माना जमा किया था, जिसमें से ₹1,35,000 उत्तर प्रदेश (भवन संचालन विनियमन) अधिनियम की धारा 9 के तहत और ₹5,707 स्वीकृत लेआउट में संशोधन के लिए शामिल थे।
उन्होंने बताया, सांसद की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता क़ासिम जमाल ने कहा कि वे अदालत के आदेश का पूरी तरह पालन करेंगे। “सांसद स्वयं विध्वंस कार्य की देखरेख कर रहे हैं। अदालत ने सेटबैक क्षेत्र को हटाने का आदेश दिया था, जो लगभग 3-4 फुट है।”
अधिवक्ता फ़रीद अहमद, जो सांसद की मदद कर रहे हैं, के अनुसार, एसडीएम के आदेश के अनुपालन में 12 अगस्त को पूरा जुर्माना जमा कर दिया गया था। सामने वाले हिस्से का तोड़-फोड़ कार्य एक सप्ताह में पूरा होने की उम्मीद है।
यह मामला दिसंबर 2023 से जुड़ा है, जब एसडीएम कार्यालय ने पहली बार नोटिस जारी किया था। अगले पाँच महीनों में सुनवाई स्थगित या स्थगन होने के कारण कई बार समय बढ़ाया गया। अंततः जुर्माना लगाया गया और मामला एसडीएम व सिटी मजिस्ट्रेट के बीच स्थानांतरित होता रहा, जिसके बाद कार्रवाई लागू की गई।
सांसद के पिता ममलुक उर रहमान बर्क ने 14 मई को आवश्यक शुल्क जमा करके भवन मानचित्र स्वीकृति के लिए आवेदन किया था। उन्होंने 21 जनवरी को नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि दिवंगत पूर्व सांसद शफ़ीकुर रहमान बर्क के स्थान पर उनका नाम मूल्यांकन रजिस्टर में दर्ज किया जाए।
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