अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, दिल्ली कोर्ट ने ईडी के गैर-पालन मामले में किया बरी
दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज दो मामलों में बरी कर दिया। ये मामले आबकारी नीति (एक्साइज पॉलिसी) से जुड़े प्रकरण में ईडी के समन की अवहेलना करने से संबंधित..
नयी दिल्ली। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज दो मामलों में बरी कर दिया। ये मामले आबकारी नीति (एक्साइज पॉलिसी) से जुड़े प्रकरण में ईडी के समन की अवहेलना करने से संबंधित थे।
ईडी ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल और आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने जांच में शामिल होने के लिए भेजे गए बार-बार के सम्मनों को जानबूझकर नजरअंदाज किया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों नेताओं को राहत दी।
प्रवर्तन निदेशालय ने फरवरी 2024 में केजरीवाल के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 50 के तहत जारी समनों का पालन न करने को लेकर अदालत का रुख किया था।
ईडी का आरोप था कि शराब आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में अलग-अलग तारीखों पर जारी किए गए पांच समनों के बावजूद अरविंद केजरीवाल केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए।
गौरतलब है कि अब रद्द हो चुकी 2020 की शराब आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामलों में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को ईडी ने और 26 जून 2024 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि नीति को प्रभावित करने के लिए एक कथित लॉबी द्वारा 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।
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