गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग करते हुए महुआ ने किया हाईकोर्ट का रुख
तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने नदिया के कालीगंज में 1 जुलाई को उन पर हुए अंडे के हमले के बाद उनके खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज होने पर गिरफ्तारी से बचने के लिए शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया..
कोलकाता। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने नदिया के कालीगंज में 1 जुलाई को उन पर हुए अंडे के हमले के बाद उनके खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज होने पर गिरफ्तारी से बचने के लिए शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी।
उनके वकील ने न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने महुआ मोइत्रा द्वारा की गई शिकायत पर तो कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन उनके खिलाफ दर्ज एक जवाबी शिकायत (काउंटर-कंप्लेंट) में ईमेल के माध्यम से उन्हें बीएनएसएस (BNSS) का 35(3) नोटिस (जो पुलिस को पेशी के लिए लिखित नोटिस जारी करने का निर्देश देता है) जारी किया है।
उनके वकील ने अदालत को बताया कि नोटिस ठीक से तामील (सर्व) नहीं किया गया था और मोइत्रा ने ईमेल के जरिए जारी किए गए इस नोटिस का जवाब दे दिया है।
What's Your Reaction?