कार्मिकों के लिए भजनलाल सरकार का आदेश, बिना अनुमति कार्यालय नहीं छोड़ सकेंगे

<p>आदेशों के मुताबिक सभी कर्मचारियों को सुबह 9ः30 बजे कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करानी होगी और दोपहर डेढ़ से दो बजे तक लंच होगा और उसके बाद शाम 6 बजे बजे ही कार्यालय से जाने के न्र्दिेश गए हैं।</p>

कार्मिकों के लिए भजनलाल सरकार का आदेश, बिना अनुमति कार्यालय नहीं छोड़ सकेंगे
31-01-2024 - 08:56 AM
21-04-2026 - 12:04 PM

राज्य की भाजपा सरकार ने कर्मचारियों-अधिकारियों को निर्धारित समय पर आने-जाने के आदेश जारी किए हैं। मुख्य सचिव सुधांश पंत के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करते हुए कर्मचारी को सख्त हिदायत दी है। आदेशों के मुताबिक सभी कर्मचारियों को सुबह 9ः30 बजे कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करानी होगी और दोपहर डेढ़ से दो बजे तक लंच होगा और उसके बाद शाम 6 बजे बजे ही कार्यालय से जाने के निर्देश गए हैं।
इसके अलावा कार्मिकों को बिना अनुमति कार्यालय नहीं छोड़ने को कहा गया है। अगर कोई अगर कोई कर्मचारी आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं कर्मचारियों को विभागों की डाक और अन्य पत्रावलियों को भी लंबित नहीं रखने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि मुख्य सचिव सुधांश पंत सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं।

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THE NEWS THIKANA, संपादकीय डेस्क यह द न्यूजठिकाना डॉट कॉम की संपादकीय डेस्क है। डेस्क के संपादकीय सदस्यों का प्रयास रहता है कि अपने पाठकों को निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ विभिन्न विषयों के सच्चे, सटीक, विश्वसनीय व सामयिक समाचारों के अलावाआवश्यक उल्लेखनीय विचारों को भी सही समय पर अवगत कराएं।