सिखों के केश-कृपाण से तुलना ठीक नहीं, हिजाब केस पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक
हिजाब केस की सुनवाई के दौरान गुरुवार, 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सिखों की प्रथाओं का भी जिक्र हुआ। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से साफ कहा कि मुसलमानों और सिखों की प्रथाओं की तुलना करना उचित नहीं है। शीर्ष अदालत स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सिख धर्म में पांच ‘क’ - केश, कड़ा, कंघा, कच्छा और कृपाण- पूरी तरह से स्थापित हैं।
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