सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. अमरीका सिंह को गुरुकुल विवि मामले में मिली क्लीन चिट, निलंबन अवधि के वेतन का पूर्ण भुगतान होगा
<p><em>राजस्थान में गुरुकुल विश्वविद्यालय मामले में उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो.अमरीका सिंह को राजभवन द्वारा न्यायिक जांच में क्लीन चीट देकर सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया गया है। इस आशय का आदेश राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार द्वारा जारी किया गया हैं।</em></p>
उल्लेखनीय है कि राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए महावीर प्रसाद गुप्ता, विशिष्ट न्यायाधिश झालावाड़ को न्यायिक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच समिति ने इस प्रकरण की विस्तृत जांच कर अपनी रिपोर्ट राजभवन को सौंप दी। इस जांच के आधार पर राजभवन द्वारा पूर्व कुलपति प्रो. सिंह पर दर्ज समस्त एफआईआर को निरस्त करने की अनुशंसा करते हुए गुरुकुल विश्वविद्यालय मामले में किसी भी प्रकार की संलिप्तता नहीं पाए जाने पर दोषमुक्त कर दिया गया हैं। साथ ही प्रो. सिंह की निलम्बन अवधि का भुगतान पूर्ण वेतन के आधार पर किये जाने के निर्देश जारी किए गए है। इसी के साथ अमरीका सिंह प्रकरण का पूर्ण पटाक्षेप हो गया है।
प्रो. अमरीका सिंह गुरुकुल विश्वविद्यालय प्रकरण में लम्बे समय से आरोपों का सामना कर रहे थे। हालांकि प्रो. सिंह ने कहा था, इस सम्पूर्ण प्रकरण में मैं निर्दोष हूँ। वक्त आने पर देर-सवेर जांच में हकीकत सभी सामने जरूर आयेगी। अब राजभवन से क्लीन चिट मिलने के बाद प्रो.सिंह ने कहा, मुझे न्याय मिलने की ख़ुशी है और गर्व है की मेरी सच्चाई, ईमानदारी और निष्पक्षता को रेखांकित किया गया। निराधार आरोपों और अस्थिरता के इस दौर का मैंने सुदृढ़ आत्मबल और दृढ़ता के साथ सामना किया, जिसका परिणाम है कि मुझसे जुड़े प्रकरण को सत्यता की प्रमाणिकता मिली।
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