हिन्दू पक्ष को झटका : ज्ञानवापी मस्जिद में ASI सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई 26 जुलाई तक रोक

<p>ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिला अदालत के फैसले को चुनौती दें।&nbsp;26 जुलाई की शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई की टीम सर्वे नहीं कर पाएगी।&nbsp; हाई कोर्ट को स्टे खत्म होने से पहले फैसला देने को कहा गया है।&nbsp;सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ जिला अदालत के एएसआई सर्वे के आदेश पर भी रोक लगा दी है।&nbsp;</p>

हिन्दू पक्ष को झटका : ज्ञानवापी मस्जिद में ASI सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई 26 जुलाई तक रोक
24-07-2023 - 08:28 PM
21-04-2026 - 12:04 PM

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) विभाग द्वारा वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर दो दिनों की रोक लगा दी है। सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने याचिका दी थी। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 26 जुलाई शाम पांच बजे तक रोक लगा दी है। 

मस्जिद कमेटी जाये हाई कोर्ट : सुप्रीम कोर्ट

अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी से जिला अदालत के सर्वे के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा है।  पिछले शुक्रवार को वाराणसी के जिला जज एके विश्वेश ने मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। तीनों जजों की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगर मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट का रुख करती है, तो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी याचिका एक रोस्टर के समक्ष रखी जाए ताकि यथास्थिति आदेश समाप्त होने से पहले उस पर सुनवाई हो सके। 

एक भी ईंट नहीं हटाई गयी :सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता

सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह तय किया जाए कि अगले एक हफ्ते तक परिसर में किसी तरह की खुदाई नहीं की जाए। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सर्वे की योजना में नाप, फोटोग्राफी और रडार स्टडी शामिल हैं। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि सर्वेक्षण किसी भी तरह से संरचना में बदलाव नहीं करेगा और इस बात पर जोर दिया कि "एक ईंट भी नहीं हटाई गई है और न ही इसकी योजना बनाई गई है। "

मुस्लिम पक्ष को राहत

मस्जिद कमेटी ने मस्जिद परिसर में खुदाई के काम की चिंताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को राहत देते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे मुस्लिम पक्ष को राहत के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि सोमवार की सुबह एएसआई की एक टीम ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का "वैज्ञानिक सर्वे" शुरू किया था. पिछले शुक्रवार को वाराणसी के जिला जज एके विश्वेश ने मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। 

 

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THE NEWS THIKANA, संपादकीय डेस्क यह द न्यूजठिकाना डॉट कॉम की संपादकीय डेस्क है। डेस्क के संपादकीय सदस्यों का प्रयास रहता है कि अपने पाठकों को निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ विभिन्न विषयों के सच्चे, सटीक, विश्वसनीय व सामयिक समाचारों के अलावाआवश्यक उल्लेखनीय विचारों को भी सही समय पर अवगत कराएं।