केजरीवाल के मंत्री, सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता सबूत, कोर्ट से झटका
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दिल्ली सीएम केजरीवाल अपने मंत्री सत्येंद्र जैन को भले ही पाक साफ बताते न थक रहे हों लेकिन कोर्ट ने उनके खिलाफ सबूत को पुख्ता माना है। दिल्ली की एक अदालत ने धनशोधन मामले में मंत्री सत्येंद्र जैन एवं अन्य के खिलाफ आरोप पत्र का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि पहली नजर में उनकी संलिप्तता को लेकर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने सत्येंद्र जैन की पत्नी एवं सह-आरोपी पूनम जैन और मामले में आरोपी बनाए गए चार कंपनी के प्रतिनिधियों को समन जारी किये।
अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया कि वह सत्येंद्र जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन को आरोपपत्र और अन्य संबंधित दस्तावेजों की एक-एक प्रति उपलब्ध कराए। तीनों आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। आरोपी व्यक्तियों के अलावा, चार कंपनी - अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फोसॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और जे जे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड- के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया गया था।
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