अंकित शर्मा हत्याकांड: दोषी करार दिए जाने के बाद अदालत में रो पड़ा ताहिर हुसैन
2020 के दिल्ली दंगा मामले में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए, कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को पूर्व एमसीडी (MCD) पार्षद ताहिर हुसैन को इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया। दोषी करार दिए जाने के बाद, ताहिर हुसैन अदालत में फूट-फूट कर रोने..
2020 के दिल्ली दंगा मामले में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए, कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को पूर्व एमसीडी (MCD) पार्षद ताहिर हुसैन को इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया। दोषी करार दिए जाने के बाद, ताहिर हुसैन अदालत में फूट-फूट कर रोने लगा और उसे रोते हुए देखा गया।
फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। उनका शव बाद में एक नाले से बरामद किया गया था।
शर्मा के पिता की शिकायत पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। ताहिर हुसैन के साथ ही इस मामले में 10 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था।
दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) के विभिन्न प्रावधानों के तहत चार्जशीट (आरोप पत्र) दायर की थी, जिसमें धारा 109, 114, 147, 148, 149, 153A, 201, 302, 365, 436, 505, 120B और 34 शामिल हैं।
ताहिर हुसैन के अलावा, अदालत ने नाजिम, कासिम, अनस और जावेद को भी दोषी ठहराया है। इन पांचों को आईपीसी (IPC) की धारा 302, 365, 188, 153A, 147 और 148 के तहत दोषी पाया गया।
अदालत ने इस मामले में छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है।
अदालत द्वारा मंगलवार को अपना विस्तृत लिखित आदेश जारी किए जाने की उम्मीद है, जिसके बाद वह सजा की अवधि (सजा की मात्रा) पर बहस के लिए एक तारीख तय करेगी।
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