वक्फ अधिनियम के बाद पहली कार्रवाई: MP में मदरसे को संचालकों ने स्वयं तोड़ा
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक अवैध रूप से बना मदरसा शनिवार को उसके संचालकों द्वारा स्वेच्छा से ध्वस्त कर दिया गया। यह कदम संसद में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के पारित होने के बाद पहली ऐसी कार्रवाई के रूप में सामने आया है। यह रिपोर्ट पी. नवीन द्वारा दी गई है।
भोपाल। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक अवैध रूप से बना मदरसा शनिवार को उसके संचालकों द्वारा स्वेच्छा से ध्वस्त कर दिया गया। यह कदम संसद में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के पारित होने के बाद पहली ऐसी कार्रवाई के रूप में सामने आया है। यह रिपोर्ट पी. नवीन द्वारा दी गई है।
प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय मुस्लिम समुदाय के एक निवासी की शिकायत पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा उठाए गए मामले के बाद, संचालकों को नोटिस जारी किए गए थे।
अधिकारियों के अनुसार, मदरसे के संचालक ने हाल ही में पारित कानून को देखते हुए, स्थानीय प्रशासन द्वारा किसी कार्रवाई की शुरुआत से पहले ही स्वयं ढांचे को गिरा दिया।
यह मदरसा पन्ना के बीडी कॉलोनी में पिछले 30 वर्षों से अवैध रूप से संचालित हो रहा था। वर्षों से कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद संचालक ने कभी अनुपालन नहीं किया।
हालांकि, वक्फ संशोधन अधिनियम के लागू होने और सख्त प्रवर्तन की चेतावनी के बाद, संचालक ने बुलडोजर की मदद से स्वयं ही इस ढांचे को गिरा दिया।
अधिकारियों के मुताबिक, मदरसा सरकारी जमीन पर बनाया गया था। स्थानीय निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता लंबे समय से इस पर आपत्ति जता रहे थे। बावजूद इसके, अब तक कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई थी, जो अब जाकर संभव हो सकी।
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