जमीन घोटाले में शेख हसीना को 21 साल की सजा

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को गुरुवार को ढाका स्थित विशेष न्यायाधीश अदालत ने पुरबाचल प्लॉट घोटाले से जुड़े तीन मामलों में कुल 21 साल की सजा सुनाई। इन्हीं मामलों में उनकी संलिप्तता को लेकर यह फैसला सुनाया गया..

जमीन घोटाले में शेख हसीना को 21 साल की सजा
28-11-2025 - 10:38 AM

ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को गुरुवार को ढाका स्थित विशेष न्यायाधीश अदालत ने पुरबाचल प्लॉट घोटाले से जुड़े तीन मामलों में कुल 21 साल की सजा सुनाई। इन्हीं मामलों में उनकी संलिप्तता को लेकर यह फैसला सुनाया गया है।

उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय और बेटी साइमा वाजेद पुतुल को तीन में से एक मामले में पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है।

आरोप: राजुक अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर प्लॉट हासिल किए

भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (ACC) के अनुसार, शेख हसीना ने राजधानी विकास प्राधिकरण (राजुक) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर पुरबाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट के सेक्टर 27 के डिप्लोमैटिक ज़ोन में 10-10 कठा के छह प्लॉट अवैध रूप से हासिल किए। आयोग ने आरोप लगाया कि हसीना ने ये प्लॉट खुद और अपने परिवार के सदस्यों के लिए सुरक्षित किए।

एक अधिकारी बरी

इसी मामले में आवास और जन-निर्माण मंत्रालय के पूर्व अधिकारी सैफुल इस्लाम सरकार को तीनों मामलों में अदालत ने बरी कर दिया। यह सजा बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा झटका मानी जा रही है, खासकर इसलिए क्योंकि मामले में पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को दोषी ठहराया गया है।

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THE NEWS THIKANA, संपादकीय डेस्क यह द न्यूजठिकाना डॉट कॉम की संपादकीय डेस्क है। डेस्क के संपादकीय सदस्यों का प्रयास रहता है कि अपने पाठकों को निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ विभिन्न विषयों के सच्चे, सटीक, विश्वसनीय व सामयिक समाचारों के अलावाआवश्यक उल्लेखनीय विचारों को भी सही समय पर अवगत कराएं।