जयपुर में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित
जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 08 जून 2026 को प्रस्तावित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी प्रतिबंध..
जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 08 जून 2026 को प्रस्तावित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है।
संभागीय आयुक्त, जयपुर वी सरवन कुमार ने आदेश जारी कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एवं इंटरनेट आधारित सेवाओं के दुरुपयोग से अफवाहों के प्रसार तथा सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
आदेशानुसार पुलिस आयुक्तालय जयपुर के अधीन जिला जयपुर उत्तर के समस्त धार क्षेत्र पुलिस थाना रामगंज, गलता गेट, मानक चौक, सुभाष चौक, आमेर,ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, जालूपुरा, संजय सर्किल, शास्त्री नगर भट्टा बस्ती, विद्याधर नगर जयसिंहपुरा खोर एवं जिला जयपुर पूर्व के समस्त थाना क्षेत्र बस्सी, कानोता, तुंगा ,आदर्श नगर, ट्रांसपोर्ट नगर ,जवाहर नगर , जामडोली, एसएमएस अस्पताल,गांधीनगर, लाल कोठी, मोती डूंगरी, एयरपोर्ट जयपुर ,मालवीय नगर जवाहर सर्किल, बजाज नगर , खो नागोरियान, सांगानेर ,प्रताप नगर ,रामनगरिया, मालपुरा गेट सहित जयपुर उत्तर एवं जयपुर पूर्व जिले के सभी थाना क्षेत्रों में 08 जून 2026 की रात्रि 12:00 बजे से 09 जून 2026 की रात्रि 12:00 बजे तक 2G, 3G, 4G एवं 5G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बल्क एसएमएस, एमएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) सहित अन्य सोशल मीडिया सेवाएं निलंबित रहेंगी। हालांकि वॉयस कॉल सेवाएं पूर्ववत संचालित रहेंगी।
प्रशासन ने आमजन से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने तहैथा आदेशों की पालना करने की अपील की है। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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