कोविड चंदे में घोटाले पर ईडी ने कसा शिकंजा, राणा अय्यूब ने बताया खुद को मासूम
<p><em><strong>ईडी ने अय्यूब के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से जुटाए गए 2.69 करोड़ रुपये का इस्तेमाल अपने लिए किया और विदेशी अंशदान कानून का भी उल्लंघन किया</strong></em></p>
पत्रकार राणा अय्यूब ने कहा कि कोविड-19 के दौरान उन्होंने जो चंदा जुटाया था, उसे ‘बेहद जरूरतमंद’ लोगों की मदद के मकसद से खर्च किया गया। अय्यूब ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र को उन्हें निशाना बनाने और डराने का एक और ‘हताशा भरा कदम’ करार दिया।
ईडी ने अय्यूब के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से जुटाए गए 2.69 करोड़ रुपये का इस्तेमाल अपने लिए किया और विदेशी अंशदान कानून का भी उल्लंघन किया।
संघीय एजेंसी ने 12 अक्टूबर को गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष अयूब के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की।
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