एक बार फिर टूटा अपराध और राजनीति का गठबंधन ; गैंगस्टर मुख्तार अंसारी दोषी करार ; मिली 10 साल की सजा

<p>उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार दिया है और 10 साल कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।</p>

एक बार फिर टूटा अपराध और राजनीति का गठबंधन ; गैंगस्टर मुख्तार अंसारी दोषी करार ; मिली 10 साल की सजा
29-04-2023 - 03:52 PM
21-04-2026 - 12:04 PM

गाजीपुर MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उसके बीएसपी  सांसद भाई पर दर्ज गैंगेस्टर एक्ट मामले में फैसला सुनाया। मुख्तार अंसारी पर चंदौली में 1996 में कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण व हत्या कांड और कृष्णानंद राय हत्या कांड को जोड़कर गैंग चार्ट बनाया गया था।  सजा के बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी जा सकती है। 

भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दर्ज केस के आधार पर अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। वहीं, मुख्तार अंसारी के खिलाफ भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता रुंगटा की हत्या के मामले में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। दोनों भाईयों के खिलाफ मुहम्मदाबाद थाने में 2007 में क्राइम नंबर 1051 और 1052 दर्ज हुआ था।

बांदा जेल में बंद मुख्‍तार अंसारी को दस साल जेल को तो  सजा सुना दी है। अगर अफजाल अंसारी को भी इतनी सजा मिलेगी तो उनकी लोकसभा सदस्‍यता जानी तय है। वह गाजीपुर से बसपा सांसद हैं। दो साल से ज्‍यादा की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधि कानून के तहत सदन की सदस्‍यता चली जाती है।

वही भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कहा कि 'मैं न्यायपालिका में विश्वास करती हूं। गुंडों, माफियाओं का शासन (राज) खत्म हो गया है। ये या तो जेल में रहेंगे, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे "

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THE NEWS THIKANA, संपादकीय डेस्क यह द न्यूजठिकाना डॉट कॉम की संपादकीय डेस्क है। डेस्क के संपादकीय सदस्यों का प्रयास रहता है कि अपने पाठकों को निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ विभिन्न विषयों के सच्चे, सटीक, विश्वसनीय व सामयिक समाचारों के अलावाआवश्यक उल्लेखनीय विचारों को भी सही समय पर अवगत कराएं।