बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बीएससी पर आरबीआई ने लगाया 2.66 करोड़ रुपये का जुर्माना
<p><em>भारत में निर्धारित साइबर सिक्योरिटी फ्रेम का पालन नहीं करने पर भारत के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ( Reserve Bank of India) ने बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बीएससी ( Bank of Bahrain & Kuwait BSC) पर 2.66 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है।</em></p>
आरबीआई के पास शिकायत पहुंची थी और इस शिकायत पर मामले की जांच की गई। इस मामले में बैंक ऑफ बहरीन को कारण बताओ नोटिस दिया गया था। बैंक ऑफ बहरीन द्वारा इस नोटिस क जवाब से असंतुष्ट होने के कारण आरबीआई ने उस पर 2.66 करोड़ रूपये का जुर्माना लगा दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि बैंक डाटाबेस में आंतरिक और बाहरी गतिविधियों का पता गाने की प्रणाली को लागू करने में विपल रहा है इसीलिए बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत के भारतीय संचालन पर ये जुर्माना लगाया गया है।
उल्लेखनीय है कि बैंक पर लगाए गए इस भारी भरकम जुर्माने का सीधा असर बैंक के खाताधारकों पर बिल्कुल नहीं होगा यानी बैंक पर लगाए गए इस जुर्माने के खाताधारकों और बैंक के बीच के लेनेदेन पर कोई असर नहीं होगा। केवल बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बीएससी पर ही नहीं आरबीआई 13 अन्य बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है। हालांकि इन बैंकों पर 50 हजार से लेकर 4 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। बैंकों पर लगाये गये जुर्माने से बैंक के ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बैंक खाताधारक पहले की तरह बैंक के साथ अपनी लेनदेन को जारी रख सकेंगे।
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