सत्येंद्र जैन को झटका: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज
<p><em><strong>कोर्ट ने मामले में अभियुक्त अंकुश जैन और वैभव जैन की भी जमानत याचिका खारिज की है।</strong></em></p>
दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने मामले में अभियुक्त अंकुश जैन और वैभव जैन की भी जमानत याचिका खारिज की है। कोर्ट ने अपना फैसला 11 नवंबर को सुरक्षित रखा था, जिसे गुरुवार सुनाया गया है। इसी साल मई महीने में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था।
ईडी ने जैन परिवार और उनके द्वारा नियंत्रित और उनके स्वामित्व वाली अकिंचन डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां जब्त की हैं। दरअसल, सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ 25 अगस्त, 2017 को पैसे के अवैध लेनदेन का मामला दर्ज किया था। इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी जैन के खिलाफ केस दर्ज किया था। साल 2018 में ईडी ने इस केस के सिलसिले में उनसे पूछताछ भी की थी।
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