सुप्रीम कोर्ट से लगा सत्येंद्र जैन को झटका: चीफ जस्टिस ने जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित करने से इनकार

<p>आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। जेल में रहने के दौरान उनकी कई बार तबीयत भी बिगड़ी है।</p>

सुप्रीम कोर्ट से लगा सत्येंद्र जैन को झटका: चीफ जस्टिस ने जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित करने से इनकार
15-12-2023 - 09:22 AM
21-04-2026 - 12:04 PM

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र कुमार जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित करने से इनकार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि संबंधित जज ही इस पर फैसला करेंगे। सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई हुई है, जिसके लिए वह जेल भी जा चुके हैं। 
आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येंद्र जैन फिलहाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं। जेल में रहने के दौरान उनकी कई बार तबीयत भी बिगड़ गई थी। इसी आधार पर उन्हें जमानत मिली है। सत्येंद्र जैन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। सिंघवी ने जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ से गुजारिश की कि जस्टिस त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ के जरिए दिन में उनकी याचिका पर होने वाली सुनवाई को स्थगित किया जाए।
चीफ जस्टिस ने क्या कहा? 
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में जस्टिस ए. एस. बोपन्ना और जस्टिस त्रिवेदी की पीठ पर्याप्त दलीलें सुन चुकी है। इस मामले को एक ऐसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें जस्टिस बोपन्ना शामिल नहीं हैं। वरिष्ठ वकील ने कहा कि हम स्थगन की गुजारिश करते हैं। अगर आप (चीफ जस्टिस) एक बारे मामले के कागजों को देख लें। 
मैं मामले में कोई दखल नहीं दे सकता
सिंघवी की गुजारिश पर चीफ जस्टिस ने कहा कि संबंधित जस्टिस इस मामले को देख रहे हैं और मैं उनके समक्ष सूचीबद्ध मामले में कोई दखल नहीं दे सकता हूं। जिस जस्टिस के पास ये मामला है, वे ही इस पर फैसला कर सकेंगे। मैं फैसला नहीं कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने वाले सत्येंद्र जैन फिलहाल स्वास्थ्य हालात पर अंतरिम जमानत पर बाहर हैं।
मेडिकल आधार पर छह हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत 
शीर्ष अदालत ने 26 मई को दिल्ली के पूर्व मंत्री को मेडिकल आधार पर छह हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया जा रहा है। यह मामला गुरुवार को जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

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THE NEWS THIKANA, संपादकीय डेस्क यह द न्यूजठिकाना डॉट कॉम की संपादकीय डेस्क है। डेस्क के संपादकीय सदस्यों का प्रयास रहता है कि अपने पाठकों को निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ विभिन्न विषयों के सच्चे, सटीक, विश्वसनीय व सामयिक समाचारों के अलावाआवश्यक उल्लेखनीय विचारों को भी सही समय पर अवगत कराएं।