जीएसटी परिषद ने दी बड़ी राहत, अब दो स्लैब 5% और 18% रहेंगे, कुछ वस्तुओं पर लगेगा 40% टैक्स

जीएसटी परिषद ने बुधवार को परोक्ष कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए मौजूदा चार-स्तरीय ढांचे (5%, 12%, 18% और 28%) को खत्म कर दो-स्तरीय संरचना (5% और 18%) लागू करने का निर्णय लिया है। कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए विशेष 40% की दर भी रखी..

जीएसटी परिषद ने दी बड़ी राहत, अब दो स्लैब 5% और 18% रहेंगे, कुछ वस्तुओं पर लगेगा 40% टैक्स
04-09-2025 - 10:01 AM

नयी दिल्ली। जीएसटी परिषद ने बुधवार को परोक्ष कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए मौजूदा चार-स्तरीय ढांचे (5%, 12%, 18% और 28%) को खत्म कर दो-स्तरीय संरचना (5% और 18%) लागू करने का निर्णय लिया है। कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए विशेष 40% की दर भी रखी गई है।

नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जो नवरात्रि की शुरुआत के साथ मेल खाएंगी।

56वीं जीएसटी परिषद की 10.5 घंटे लंबी बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सभी राज्यों ने इस सुधार का समर्थन किया। इसका उद्देश्य अनुपालन आसान करना, लागत कम करना और उपभोक्ताओं को सीधा लाभ पहुंचाना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सुधार का स्वागत करते हुए कहा कि इससे किसानों, एमएसएमई, छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग के जीवन में सुधार होगा तथा अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

क्या हुआ सस्ता?

  • बीमा: जीवन व स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर अब जीएसटी शून्य होगा (पहले 18%)
  • खाद्य उत्पाद: UHT (अल्ट्रा हाई टेम्परेचर) दूध, पनीर, परांठा, रोटी, पिज़्ज़ा ब्रेड, खाखरा और छेना पर जीएसटी खत्म।
    • मक्खन, घी, कंडेन्स्ड मिल्क, चीज़, सूखे मेवे, जैम, जेली, मिठाई, आइसक्रीम, पेस्ट्री, बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स और सीरियल्स पर अब 5% जीएसटी (पहले 12–18%)
  • कृषि क्षेत्र: सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया जैसे उर्वरक इनपुट, बायोपेस्टीसाइड और सूक्ष्म पोषक तत्व अब 5% पर (पहले 12–18%)
    • कृषि उपकरण, ट्रैक्टर, थ्रेशिंग व मिट्टी तैयार करने वाली मशीनरी पर 5% जीएसटी।
  • वाहन: छोटे कार (पेट्रोल <1200cc, डीज़ल <1500cc), 350cc तक की मोटरसाइकिलों पर 18% जीएसटी (पहले 28%)
    • छोटे हाइब्रिड कार को भी लाभ। ईवी (Electric Vehicles) पर 5% यथावत।
  • रोजमर्रा की चीजें: शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर, साबुन, हेयर ऑयल, टूथ पाउडर, फीडिंग बॉटल, बर्तन, साइकिल, छाता और बाँस का फर्नीचर अब 5% पर।
  • निर्माण व ऑटो पार्ट्स: सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटकर 18% और ऑटो कंपोनेंट्स भी अब 18% पर।

क्या हुआ महंगा?

  • कार्बोनेटेड पेय: सॉफ्ट ड्रिंक, कोला, फ्रूट-बेस्ड एरेटेड ड्रिंक और सभी कार्बोनेटेड बेवरेज पर अब 40% जीएसटी (पहले 28%)
  • एनर्जी ड्रिंक व कैफीन युक्त पेय: अब 40% जीएसटी।
  • लक्जरी वाहन व अन्य:
    • पेट्रोल इंजन >1200cc या डीज़ल इंजन >1500cc और 4,000 मिमी से लंबी कारें,
    • 350cc से बड़ी मोटरसाइकिलें,
    • रेसिंग कार, यॉट और व्यक्तिगत उपयोग वाले विमान — इन सभी पर 40% जीएसटी।
  • मीठे पेय: शक्कर या स्वीटनर युक्त फ्लेवर्ड ड्रिंक व एरेटेड वाटर पर 40% जीएसटी।
  • तंबाकू उत्पाद: पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू और बीड़ी फिलहाल 28% जीएसटी + क्षतिपूर्ति उपकर (compensation cess) पर रहेंगे। बकाया पूरा होने के बाद इन्हें 40% स्लैब में स्थानांतरित किया जाएगा।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

THE NEWS THIKANA, संपादकीय डेस्क यह द न्यूजठिकाना डॉट कॉम की संपादकीय डेस्क है। डेस्क के संपादकीय सदस्यों का प्रयास रहता है कि अपने पाठकों को निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ विभिन्न विषयों के सच्चे, सटीक, विश्वसनीय व सामयिक समाचारों के अलावाआवश्यक उल्लेखनीय विचारों को भी सही समय पर अवगत कराएं।