अश्लील सामग्री प्रसारित करने पर सरकार ने पांच ओटीटी प्लेटफॉर्म किए ब्लॉक

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में अश्लील सामग्री प्रसारित करने के आरोप में पांच ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी मिली है कि ब्लॉक किए गए प्लेटफॉर्म MoodXVIP, Koyal Playpro, Digi Movieplex, Feel और Jugnu हैं..

अश्लील सामग्री प्रसारित करने पर सरकार ने पांच ओटीटी प्लेटफॉर्म किए ब्लॉक
25-02-2026 - 11:02 AM

नयी दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में अश्लील सामग्री प्रसारित करने के आरोप में पांच ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का आदेश दिया है।  मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी मिली है कि ब्लॉक किए गए प्लेटफॉर्म  MoodXVIP, Koyal Playpro, Digi Movieplex, Feel और Jugnu हैं.. अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि इन प्लेटफॉर्म्स को सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ब्लॉक किया गया।

आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई

किसी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने की कार्रवाई Information Technology Act, 2000 की धारा 69A के तहत की जाती है। इसके अंतर्गत इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) को इन प्लेटफॉर्म्स तक सार्वजनिक पहुंच रोकने के निर्देश दिए जाते हैं।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इन सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मुख्य रूप से अश्लील और पोर्नोग्राफिक सामग्री प्रसारित की जा रही थी।

पहले भी हो चुकी है बड़ी कार्रवाई

पिछले वर्ष, Ministry of Information and Broadcasting ने 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक सार्वजनिक पहुंच बंद करने के निर्देश दिए थे। इनमें Ullu, ALTT और Desiflix जैसे चर्चित नाम भी शामिल थे।
Ullu
और ALTT इससे पहले भी कई बार सरकार की जांच के दायरे में आ चुके थे, जिसके बाद पिछले साल इन्हें ब्लॉक करने का आदेश दिया गया।

जुलाई और अगस्त 2024 में National Commission on Protection of Child Rights (NCPCR) से प्राप्त संदर्भों में इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित अश्लील सामग्री को लेकर गंभीर आपत्तियां जताई गई थीं।

कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन

सूत्रों ने बताया कि इन प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई गई अधिकांश अश्लील सामग्री

  • आईटी एक्ट की धारा 67,
  • Indian Penal Code (IPC) की धारा 292,
  • और Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 की धारा 4

का उल्लंघन करती है।
इसके अलावा, कुछ प्लेटफॉर्म्स पर आईटी एक्ट की धारा 67A का उल्लंघन करते हुए यौन रूप से स्पष्ट सामग्री भी प्रकाशित की गई।

डिजिटल कंटेंट पर नए नियमों की तैयारी

पिछले महीने The Indian Express ने रिपोर्ट किया था कि केंद्र सरकार ऑनलाइन सामग्री में अश्लीलता से निपटने के लिए नए ड्राफ्ट नियम लाने पर विचार कर रही है।
आईटी (डिजिटल कोड) नियम, 2026 के मसौदे में धर्म या समुदाय पर हमले, उकसावे, भ्रामक और संकेतात्मक टिप्पणियों जैसे बिंदुओं के साथ-साथ सभी डिजिटल कंटेंट को आयु-उपयुक्तता (Age Suitability) के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रस्ताव है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पहल

यह पहल Supreme Court of India के उस निर्देश के बाद की गई है, जिसमें अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत अनुमेय “उचित प्रतिबंधों” को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा था।

यह निर्देश सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स Ranveer Allahbadia और Samay Raina की टिप्पणियों को लेकर हुए जनआक्रोश के बीच आया था।

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THE NEWS THIKANA, संपादकीय डेस्क यह द न्यूजठिकाना डॉट कॉम की संपादकीय डेस्क है। डेस्क के संपादकीय सदस्यों का प्रयास रहता है कि अपने पाठकों को निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ विभिन्न विषयों के सच्चे, सटीक, विश्वसनीय व सामयिक समाचारों के अलावाआवश्यक उल्लेखनीय विचारों को भी सही समय पर अवगत कराएं।