RBI ने FY25 में बैंकों और एनबीएफसी पर ₹54.78 करोड़ का जुर्माना लगाया, अनुपालन में चूक के कारण
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान नियमों के उल्लंघन और वैधानिक प्रावधानों व नियामकीय निर्देशों का पालन न करने के चलते विनियमित संस्थाओं (Regulated Entities - REs) पर कुल ₹54.78 करोड़ का जुर्माना लगाया है..
नयी दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान नियमों के उल्लंघन और वैधानिक प्रावधानों व नियामकीय निर्देशों का पालन न करने के चलते विनियमित संस्थाओं (Regulated Entities - REs) पर कुल ₹54.78 करोड़ का जुर्माना लगाया है।
गुरुवार को जारी आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार, केंद्रीय बैंक ने इस दौरान 353 मामलों में प्रवर्तन कार्रवाई की। ये मामले विभिन्न प्रकार की नियामकीय चूकों से जुड़े थे, जिनमें शामिल थे:
- साइबर सुरक्षा ढांचे में खामियां,
- एक्सपोज़र मानदंडों का पालन न करना,
- आय की मान्यता और परिसंपत्ति वर्गीकरण (IRAC) संबंधी नियमों का उल्लंघन,
- 'नो योर कस्टमर' (KYC) दिशा-निर्देशों का उल्लंघन,
- धोखाधड़ी की पहचान और रिपोर्टिंग में देरी।
रिपोर्ट के मुताबिक, इन चूकों पर कार्रवाई करते हुए आरबीआई ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) सहित अन्य विनियमित संस्थाओं पर जुर्माने लगाए हैं ताकि वित्तीय प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
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