सावरकर मानहानि मामला: राहुल गांधी के भाषण वाली CD खाली निकली, कोर्ट में हंगामा..!
यहाँ की एक अदालत ने हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर के बारे में राहुल गांधी के कथित 2023 के मानहानिकारक भाषण का YouTube वीडियो चलाने की सत्याकी सावरकर की मांग को खारिज कर दिया है। इसके बाद गुरुवार को सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की विशेष अदालत ने सत्याकी जो वीडी. सावरकर के प्रपौत्र हैं, द्वारा दी गई एक “अतिरिक्त CD” चलाने की याचिका भी खारिज कर दी। न्यायाधीश ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई CD मौजूद..
पुणे। यहाँ की एक अदालत ने हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर के बारे में राहुल गांधी के कथित 2023 के मानहानिकारक भाषण का YouTube वीडियो चलाने की सत्याकी सावरकर की मांग को खारिज कर दिया है। इसके बाद गुरुवार को सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की विशेष अदालत ने सत्याकी जो वीडी. सावरकर के प्रपौत्र हैं, द्वारा दी गई एक “अतिरिक्त CD” चलाने की याचिका भी खारिज कर दी। न्यायाधीश ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई CD मौजूद ही नहीं है।
14 नवंबर की कार्यवाही
सत्याकी की मुख्य जांच (examination-in-chief) के दौरान अदालत में वह CD चलाई गई जिसमें राहुल गांधी द्वारा लंदन में साल 2023 में दिए गए कथित मानहानिकारक भाषण का वीडियो होना चाहिए था, लेकिन CD में कोई डेटा नहीं मिला और वीडियो नहीं चल सका।
सत्याकी सावरकर के वकील, अधिवक्ता संग्राम कोल्हटकर ने अदालत से मूल YouTube लिंक चलाने की अनुमति मांगी लेकिन राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता मिलिंद पवार ने इसका विरोध किया।
अदालत ने उसी दिन अपने आदेश में स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता ने CD के संदर्भ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-B के तहत प्रमाणपत्र दाखिल किया है लेकिन वही प्रमाणपत्र YouTube URL पर लागू नहीं किया जा सकता।
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अमोल शिंदे ने कहा कि URL या वेब लिंक धारा 65-B के अनुरूप प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित नहीं है इसलिए उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
27 नवंबर की सुनवाई में नया ट्विस्ट
सत्याकी सावरकर ने अदालत से अनुरोध किया कि वह “अतिरिक्त CD” चलाई जाए जो उनके अनुसार अदालत को दी गई थी। लेकिन, अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई CD मौजूद नहीं है।
अधिवक्ता कोल्हटकर ने कहा कि उन्होंने “खाली CD” और “गायब अतिरिक्त CD” पर न्यायिक जांच की मांग की है।
उन्होंने कहा, "जब 2023 में केस दर्ज हुआ था, तब हमने मूल CD जमा की थी जिसमें कथित वीडियो था, और YouTube चैनल का URL भी दिया था। तब के न्यायाधीश ने स्वयं देखा था कि CD में वीडियो चल रहा था। लेकिन, अब CD खाली दिख रही है।”
मानहानि का आरोप क्या है?
सत्याकी सावरकर ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी, जो वर्तमान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, ने लंदन में अपने भाषण में दावा किया था कि वीडी सावरकर ने एक पुस्तक में लिखा था कि एक बार वे और उनके पाँच-छह मित्रों ने एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटा था और वे ऐसा कर के खुश हुए थे।
शिकायत के अनुसार, ऐसा कोई प्रसंग कभी हुआ ही नहीं और वीडी सावरकर ने कभी भी इस प्रकार की कोई बात नहीं लिखी।
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