28 जनवरी तक सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी: राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया
पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि वह 28 जनवरी तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई भी दमनात्मक (कठोर/बलपूर्वक) कदम नहीं..
28 जनवरी तक सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी: राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया
कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि वह 28 जनवरी तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई भी दमनात्मक (कठोर/बलपूर्वक) कदम नहीं उठाएगी।
इस महीने अधिकारी के काफिले पर हमले के बाद उन्होंने चंद्रकोणा थाने में धरना दिया था, जिसके एक दिन बाद राज्य सरकार ने उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए थे।
न्यायमूर्ति सुव्रा घोष ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार—दोनों को निर्देश दिया कि वे इस घटना पर अपनी-अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल करें। हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को करेगा।
वरिष्ठ अधिवक्ता बिल्वदल भट्टाचार्य ने अदालत में दलील दी कि इस मामले में सीआरपीएफ (CRPF) की रिपोर्ट बेहद जरूरी है, क्योंकि सुवेंदु अधिकारी को जेड-श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है।
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