Economy News : इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत, नियम में किया बदलाव
<p>Economy News : </p> <quillbot-extension-portal></quillbot-extension-portal>
इनकम टैक्स विभाग ने आयकर दाताओं को एक बड़ी राहत दी है। विदेशी टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाले टैक्सपेयर्स को इसका फायदा होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने संबंधित नियम में संशोधन किया है। सीबीडीटी ने इनकम टैक्स एक्ट, 1962 के नियम 128 में बदलाव कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अब फॉर्म नंबर 67 में स्टेटमेंट संबंधित असेसमेंट ईयर की समाप्ति पर या उससे पहले पेश किया जा सकता है। निर्धारित समय के भीतर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स भारत से बाहर चुकाए गए टैक्स के लिए क्रेडिट का दावा एसेसमेंट ईयर के अंत तक कर सकते हैं।
कब से होगा लागू
इस समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अब एफटीसी के लिए दावा करने से संबंधित प्रावधानों में बदलाव कर करदाताओं को राहत दी है। खास बात यह है कि सीबीडीटी ने इस संशोधन को पिछली तारीख यानी एक अप्रेल 2022 से लागू करने का फैसला किया है। इसकी वजह से चालू वित्त वर्ष में जमा किए गए सभी एफटीसी क्रेडिट दावों पर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। यानी यह वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान फाइल किए गए फॉरेन टैक्स क्रेडिट के सभी क्लेम पर लागू होगा।
What's Your Reaction?