सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने माँगा सीबीआई से जवाब
<p>दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आबकारी नीति मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने मामले को 20 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और जांच एजेंसी को अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। </p>
सिसोदिया के वकील यान कृष्णन ने कहा, इस मामले में सभी को जमानत दे दी गई है। मैं मामले में सबसे कम संभव तारीख का अनुरोध कर रहा हूं। बुधवार को सीबीआई जज एम.के. नागपाल (राउज एवेन्यू कोर्ट) ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। न्यायाधीश नागपाल ने उनकी न्यायिक हिरासत भी 17 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। न्यायाधीश नागपाल की पीठ के समक्ष केंद्रीय जांच एजेंसी ने सिसोदिया की हिरासत बढ़ाने की मांग की थी।
ED ने सिसोदिया को 9 मार्च को दिल्ली शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। इसके बाद 10 मार्च को सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी थी।
हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन और उनके दो सहयोगियों की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे धन शोधन मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी
।अदालत ने 22 मार्च को उनकी जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
What's Your Reaction?