नीरव मोदी की धोखाधड़ी पर 'कुछ ना' करने पर हाईकोर्ट ने लगाई पंजाब नेशनल बैंक को जोरदार फटकार 

<p><em>मुंबई उच्च न्यायालय ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी से 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली के लिए कदम नहीं उठाने पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की खिंचाई की है।अदालत पीएनबी और ईडी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें घोटाले के एक आरोपी नीरव मोदी की ₹500 करोड़ से अधिक की कुर्क संपत्तियों पर क्रॉस-दावा किया गया था</em>।</p>

नीरव मोदी की धोखाधड़ी पर 'कुछ ना' करने पर हाईकोर्ट ने लगाई पंजाब नेशनल बैंक को जोरदार फटकार 
14-06-2023 - 09:12 PM
21-04-2026 - 12:04 PM

पीएनबी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर अलग-अलग याचिकाओं में मोदी की संपत्तियों पर दावा किया,  मुंबई उच्च न्यायलय के जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर चिंता जताई। उन्होंने मंगलवार को कहा, "भारी राशि शामिल है, और बैंक द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। आखिर यह जनता का पैसा है। जब आम आदमी को कर्जा लेना हो तब...।

कोर्ट ने पीएनबी और ईडी दोनों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है और मामले को 3 सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए रखा है।

क्या है मामला ईडी ओर पीएनबी के बीच का 
जानकारी के लिए बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अदालत के विशेष रोकथाम अधिनियम के अक्टूबर 2022 के आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी, जिसने ईडी को 21 संपत्तियों में से 500 करोड़ रुपये से अधिक की 12 संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दी थी।पीएनबी ने आदेश के खिलाफअपील करते हुए दावा किया कि 12 संपत्तियों पर उसका अधिकार है क्योंकि बैंक एक लेनदार था।दूसरी ओर, ईडी ने पीएमएलए अदालत के आदेश के खिलाफ इस आधार पर अपील की कि जांच एजेंसी होने के कारण शेष 9 संपत्तियों पर भी उसका अधिकार है।

भगोड़े नीरव मोदी को लगा सबसे बड़ा झटका,अदालत ने दी 500 करोड़ रुपये जब्त करने की इजाजत 

अपनी अपील में, ईडी ने दावा किया कि लेनदार के रूप में बैंक असुरक्षित संपत्ति का हकदार नहीं था क्योंकि एजेंसी का फ्रीहोल्ड संपत्ति पर पहला अधिकार था। इस पर पीएनबी ने विरोध किया कि संपत्तियों पर उसका पहला अधिकार है क्योंकि उसने ऋण दिया था। पीएनबी ने कहा कि इस ऋण की अदायगी न करने के कारण बैंक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

गौरतलब है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पीएनबी द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ जांच शुरू की थी।तब एक कारोबारी परिवार में गुजरात में जन्मे नीरव मोदी 2018 में अपने परिवार के साथ भारत से भाग गए थे।  

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