रेलवे ने दुघर्टना मुआवजा राशि 10 गुना बढ़ाई: हादसे में जान गई तो 50 हजार की जगह 5 लाख मिलेंगे

<p><em><strong>रेलवे बोर्ड ने रेल दुर्घटना में मिलने वाले मुआवजा को 10 गुना बढ़ा दिया है। अब अगर ट्रेन हादसे में किसी की मौत हो जाती है तो उसके परिजन को 50 हजार रुपए की जगह 5 लाख रुपए सहायता राशि मिलेगी। गंभीर घायल व्यक्ति को 25 हजार रुपए की जगह 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही मामूली चोट लगने पर 5 हजार की जगह 50 हजार रुपए का मुआवजा मिलेगा।</strong></em></p>

रेलवे ने दुघर्टना मुआवजा राशि 10 गुना बढ़ाई: हादसे में जान गई तो 50 हजार की जगह 5 लाख मिलेंगे
22-09-2023 - 08:30 AM
21-04-2026 - 12:04 PM

रेलवे ने कहा कि अगर किसी ट्रेन में आतंकी हमला, डकैती या फिर किसी भी तरह का हिंसक हमला होता है तो उनके पीड़ितों को भी मुआवजा दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने 18 सितंबर 2023 को एक सर्कुलर जारी करके मुआवजा राशि बढ़ाने की जानकारी दी थी। अब इसे लागू कर दिया गया है। ये नियम 18 सितंबर से लागू कर दिए गए हैं। इससे पहले 2012-2013 में इस राशि में संशोधन किया गया था।
घायलों के अस्पताल का खर्चा भी सरकार उठाएगी
रेलवे ने कहा कि अगर कोई घायल अस्पताल में तीस दिन से ज्यादा भर्ती रहता है तो उसका बिल सरकार देगी। मरीज कितना गंभीर रूप से घायल हुआ है, उस आधार पर प्रतिदिन 3,000, 1,500 और 750 रुपए का खर्च मिलेगा। यह पैसा भर्ती होने के 10 दिन का समय पूरा होने पर या फिर डिस्चार्ज होने के बाद दिया जाएगा। आतंकी हमला, डकैती या फिर किसी तरह की हिंसक घटना पर प्रतिदिन के हिसाब से 1,500 या 750 रुपए दिए जाएंगे।
रेलवे की गलती से एक्सीडेंट होने पर सहायता राशि दी जाएगी
सर्कुलर के मुताबिक, रेलवे की गलती की वजह से अगर किसी का रेलवे गेट पर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो भी मुआवजा पाने के लिए मान्य होगा। हालांकि, रेलवे स्टेशन पर करंट लगने से किसी की मौत होती है तो सहायता राशि नहीं दी जाएगी।

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THE NEWS THIKANA, संपादकीय डेस्क यह द न्यूजठिकाना डॉट कॉम की संपादकीय डेस्क है। डेस्क के संपादकीय सदस्यों का प्रयास रहता है कि अपने पाठकों को निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ विभिन्न विषयों के सच्चे, सटीक, विश्वसनीय व सामयिक समाचारों के अलावाआवश्यक उल्लेखनीय विचारों को भी सही समय पर अवगत कराएं।