इस राज्य में कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट जरूरी वर्ना जुर्माना

इस राज्य में कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट जरूरी वर्ना जुर्माना
21-10-2022 - 07:05 AM
21-04-2026 - 12:04 PM

भारत में कार सवार सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य करने की कोशिशें जोर-शोर से जारी हैं लेकिन कर्नाटक सरकार ने पहल भी कर दी है। सितंबर माह में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर अमल करते हुए कर्नाटक के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर. हितेंद्र ने 18 अक्टूबर को आदेश जारी कर दिया है कि कारों में अब ड्राइवर फ्रंट पैसेंजर के साथ ही पीछे बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट पहनना कंपल्सरी किया जाता है और ऐसा न करने, यानी नियम के उल्लंघन पर 1000 रुपये का जुर्माना होगा।
किन-किन गाड़ियों में?
कर्नाटक सरकार ने एसयूवी, एमयूवी, हैचबैक और सेडान कार चलाने वालों के साथ ही उसमें बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट्स अनिवार्य कर दिए हैं। 
 

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THE NEWS THIKANA, संपादकीय डेस्क यह द न्यूजठिकाना डॉट कॉम की संपादकीय डेस्क है। डेस्क के संपादकीय सदस्यों का प्रयास रहता है कि अपने पाठकों को निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ विभिन्न विषयों के सच्चे, सटीक, विश्वसनीय व सामयिक समाचारों के अलावाआवश्यक उल्लेखनीय विचारों को भी सही समय पर अवगत कराएं।