मां-बाप के हत्यारे को मिली फांसी की सजा, फैसला सुनकर कठघरे में ही बेहोश हुआ कलयुगी बेटा

<p><em>दुर्ग शहर के बहुचर्चित रावलमल जैन &lsquo;मणि&rsquo; दंपति&nbsp;हत्याकांड पर दुर्ग न्यायालय ने आरोपी पुत्र को दोषी करार दिया है और उसे फांसी की सजा सुनाई है। पांच साल पुराने इस मामले में पिता और माता की गोली मारकर हत्या करने में इस्तेमाल पिस्तौल की सप्लाई करने वाले आरोपियों को भी अदालत ने 5-5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी मिली है कि अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने पर अभियुक्त संदीप जैन कठघरे में ही बेहोश हो गया था।</em></p>

मां-बाप के हत्यारे को मिली फांसी की सजा, फैसला सुनकर कठघरे में ही बेहोश हुआ कलयुगी बेटा
23-01-2023 - 07:56 PM
21-04-2026 - 12:04 PM

वर्ष 2018 के शुरुआत में ही इस कलयुगी बेटे ने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था । एक जनवरी 2018 की तडक़े नगपुरा पार्शनाथ तीर्थ के ट्रस्टी रावलमल जैन व उनकी पत्नी सुरजी देवी जैन की उनके गंजपारा स्थित निवास में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मामले की जांच में जुटी दुर्ग पुलिस ने रावलमल जैन के बेटे संदीप जैन को ही हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था।

प्रकरण पर विचारण न्यायाधीश शैलेष तिवारी की अदालत में किया जा रहा था। विचारण पश्चात न्यायाधीश ने पितृ व मातृ हंता पुत्र को दोषी करार दिया है। इस मामले में यह भी सामने आया था कि आरोपी बेटे को हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल और कारतूस शैलेन्द्र सिंह सागर और भगत सिंह गुरुदत्ता ने सप्लाई की थी। इन दोनों आरोपियों को भी दोषी ठहराते हुए 5-5 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। पुलिस ने अभियोग पत्र में खुलासा किया है कि आरोपी ने हत्या करना स्वीकार किया है।

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THE NEWS THIKANA, संपादकीय डेस्क यह द न्यूजठिकाना डॉट कॉम की संपादकीय डेस्क है। डेस्क के संपादकीय सदस्यों का प्रयास रहता है कि अपने पाठकों को निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ विभिन्न विषयों के सच्चे, सटीक, विश्वसनीय व सामयिक समाचारों के अलावाआवश्यक उल्लेखनीय विचारों को भी सही समय पर अवगत कराएं।