Union Budget 2023 : 7 लाख रुपये तक की आय वालों पर कोई कर देयता नहीं, आयकरों के स्लैब्स भी बदले
<p>Union Budget 2023 : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम आयवर्ग को बड़ी राहत दी है। उन्होंने आयकर के संदर्भ में बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि अब सालाना 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना पड़ेगा।</p> <quillbot-extension-portal></quillbot-extension-portal>
Union Budget 2023 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण घोषणा की है कि नयी आयकर व्यवस्था के अनुसार टैक्स छूट की सीमा 5 लाख रुपये की सालाना आय का दायरा बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया है। अब साल में 7 लाख रुपये तक की कमाई करने वालों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा।
नयी कर व्यवस्था आयकर स्लैब्स भी घटा दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने बताया है कि नयी कर व्यवस्था में 3 लाख रुपये तक टैक्स छूट, 3 से 6 लाख रुपये तक 5 फीसदी, 6 से 9 लाख रुपये तक 10 फीसदी और 9 से 12 लाख रुपये तक 15 फीसदी आयकर देना होगा। अब नयी टैक्स रिजीम अपनाने वालों को 15 लाख रुपये की वार्षिक आय पर 45 हजार रुपये टैक्स देने होंगे।
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