अब सिर्फ घर के देने होंगे पैसे: यूपी रेरा के इस फैसले से खरीदारों को कैसे होगा फायदा?

<p>फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर में कई बदलाव आने की आशा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। पता होगा कि, घर की कितनी कीमत देनी है। कारपेट एरिया होने पर कीमतें बढ़ने की संभावना है।</p>

अब सिर्फ घर के देने होंगे पैसे: यूपी रेरा के इस फैसले से खरीदारों को कैसे होगा फायदा?
05-01-2024 - 01:04 PM
21-04-2026 - 12:04 PM

उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम (रेरा) ने घर खरीदारों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। अब खरीदारों को सिर्फ घर के पैसे देने होंगे। अब बिल्डरों को घर खरीदारों को घर का असल एरिया साफ-साफ बताना होगा। अब तक कई बिल्डर कॉमन एरिया को भी शामिल करके पूरे हिस्से का पैसा घर खरीदारों से मांगते रहे हैं। खरीदार को घर के साथ ही कॉमन एरिया की कीमत भी देनी पड़ती है। कई बार तो घर बहुत छोटा मिलता है। कई बिल्डर यह बताते ही नहीं हैं कि कारपेट एरिया कितना होगा। लेकिन अब यूपी रेरा ने कह दिया है कि सुपर एरिया पर फ्लैट नहीं बेचे जा सकेंगे।
पोर्टल पर बिक्री के लिए एक मॉडल समझौता 
यूपी रीयल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट (रेरा) ने कहा कि सुपर एरिया नहीं चलेगा। सुपर एरिया पर फ्लैट की बिक्री अवैध मानी जाएगी। कारपेट एरिया के आधार पर फ्लैट बेचना होगा। सुपर एरिया का कोई औचित्य नहीं है। रेरा अधिनियम में सुपर एरिया की कोई परिभाषा नहीं है। रजिस्ट्रेशन के समय फ्लैट की संख्या, दूसरी जगहों का उल्लेख होता है। यूपी रेरा के पोर्टल पर बिक्री के लिए एक मॉडल समझौता है। यह समझौता कारपेट एरिया पर ही आधारित है। 
फ्लैट सुपर एरिया के नाम पर नहीं बिकेंगे 
यूपी रेरा ने अहम निर्देशों में कहा है कि, अब खरीदारों को सिर्फ घर के पैसे देने होंगे। फ्लैट सुपर एरिया के नाम पर नहीं बिकेंगे। सिर्फ अपने घर का पैसे देना होगा, कॉमन एरिया का नहीं देना होगा। कारपेट एरिया का ही पैसा दिया जाएगा। कई बिल्डर सुपर एरिया का पैसा लेते हैं। वे बड़ा एरिया बताते हैं, छोटा घर मिलता है। यूपी रेरा ने कहा कि सुपर एरिया नाम की कोई चीज नहीं। रेरा के फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर में बदलाव दिखेगा। 
रियल एस्टेट सेक्टर में कई बदलाव आने की आशा 
इससे रियल एस्टेट सेक्टर में कई बदलाव आने की आशा है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। पता होगा कि, घर की कितनी कीमत देनी है। कारपेट एरिया होने पर कीमतें बढ़ने की संभावना है। यूपी रेरा ने कहा है कि सुपर एरिया पर फ्लैट की बिक्री अवैध मानी जाएगी। कारपेट एरिया के आधार पर फ्लैट बेचना होगा। रेरा अधिनियम में सुपर एरिया की कोई परिभाषा नहीं है। 
क्या है सुपर एरिया और कारपेट एरिया? 
बिल्डर सुपर एरिया में कॉमन एरिया भी शामिल करता है। कॉमन एरिया में लिफ्ट, गैलरी और दूसरी जगहें आती हैं। सुपर एरिया से फ्लैट के सही आकार का अनुमान नहीं होता। कारपेट एरिया वह है जितनी जगह में सिर्फ फ्लैट होता है।

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THE NEWS THIKANA, संपादकीय डेस्क यह द न्यूजठिकाना डॉट कॉम की संपादकीय डेस्क है। डेस्क के संपादकीय सदस्यों का प्रयास रहता है कि अपने पाठकों को निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ विभिन्न विषयों के सच्चे, सटीक, विश्वसनीय व सामयिक समाचारों के अलावाआवश्यक उल्लेखनीय विचारों को भी सही समय पर अवगत कराएं।