राज्यसभा से जम्मू-कश्मीर आरक्षण से जुड़े दोनों बिल पास
<p><em><strong>जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने सही ठहराते हुए फैसला दिया कि जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा 5 सितंबर 2019 को लिए गया फैसला सही था और यह बरकरार रहेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सितंबर 2024 तक राज्य में चुनाव कराया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।</strong></em></p>
जम्म-कश्मीर से धारा-370 हटाए जाने के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए सही ठहराया। सीजेआई के नेतृत्व वाली संविधान पीठ ने कहा कि 5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से 370 हटाए जाने का फैसला बरकरार रहेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पास जम्मू-कश्मीर से 370 हटाने का अधिकार है और ये अधिकार विधानसभा भंग होने के बाद कायम रहेगा।
इसके अलावा सीजेआई ने कहा कि युद्ध के हालात में 370 हटाने का फैसला अंतरिम फैसला था और जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर संशोधन बिलों पर चर्चा के दौरान पंडित नेहरू पर सत्ता पक्ष की तरफ से हमला किया गया। इसपर जवाब भी दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।
सीजेआई ने यह भी कहा कि सितंबर 2024 तक सुप्रीम कोर्ट में चुनाव कराया जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कुल 22 याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसपर लगातार 16 दिन तक मैराथन सुनवाई हुई थी। वहीं आज फैसले को लेकर जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सुरक्षाबलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने सुनवाई करने के बाद फैसला बहुत पहले ही सुरक्षित रख लिया था।
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