राजस्थान के पेंशनर्स को राहत: 18 दिसम्बर तक दे सकेंगे आयकर में छूट के लिए निवेश की सूचना

<p><em><strong>पेंशन विभाग द्वारा राजस्थान सिविल पेंशनर्स के लिए यह सूचना प्रस्तुत कराने की अवधि अब 18 दिसम्बर तक बढ़ा दी है।</strong></em></p>

राजस्थान के पेंशनर्स को राहत: 18 दिसम्बर तक दे सकेंगे आयकर में छूट के लिए निवेश की सूचना
06-12-2022 - 07:35 AM
21-04-2026 - 12:04 PM

राज्य के पेंशनर्स अब 18 दिसम्बर तक  अपने आयकर में छूट हेतु निवेश की सूचना दे सकेंगे। पूर्व में 30 नवम्बर तक पेंशनर्स को उनकी आयकर में छूट दिए जाने संबंधी निवेश की सूचना वेबसाइट पर प्रस्तुत करने की सुविधा दी गई थी। अनेक पेंशनर्स द्वारा उक्त समयावधि को बढ़ाने के लिए की गई मांग को ध्यान में रखते हुए पेंशन विभाग द्वारा राजस्थान सिविल पेंशनर्स के लिए यह सूचना प्रस्तुत कराने की अवधि अब 18 दिसम्बर तक बढ़ा दी है।

पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर निदेशालय के निदेशक संजय सोलंकी ने बताया कि सूचना प्रस्तुत करने के लिए सभी पेंशनर्स पेंशन विभाग की वेबसाईट पर जाकर पेंशन सर्विसेज के अन्दर पेंशनर लॉगिन पर क्लिक करके उसमें लॉगिन के नीचे ‘न्यू रजिस्ट्रेशन’ कॉलम पर क्लिक करें और वहां सूचना को पूर्ण रूप से भरते हुए स्वयं के यूजर आईडी और पासवर्ड बना लें। जिन लोगों ने पूर्व में पासवर्ड एवं आईडी बना ली है वे सीधे लॉगिन यूजिंग यूजर आईडी से लॉगिन करके ष्टैक्स डिक्लेरेशन में जाकर अपने आयकर निवेश संबंधी सूचना का विवरण प्रस्तुत कर सकेंगे। उक्त सूचना निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने पर नियमानुसार बाय-डिफॉल्ट ओल्ड रिजीम में मानते हुए गणना कर टीडीएस की कटौती कर दी जायेगी।
 

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

THE NEWS THIKANA, संपादकीय डेस्क यह द न्यूजठिकाना डॉट कॉम की संपादकीय डेस्क है। डेस्क के संपादकीय सदस्यों का प्रयास रहता है कि अपने पाठकों को निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ विभिन्न विषयों के सच्चे, सटीक, विश्वसनीय व सामयिक समाचारों के अलावाआवश्यक उल्लेखनीय विचारों को भी सही समय पर अवगत कराएं।