Gyanvapi Case : ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी या नहीं, आज होनी है इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई
<p><em><strong>Gyanvapi Case : वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर से बरामद हुए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के जरिए साइंटिफिक सर्वे की मांग वाली याचिका पर गुरूवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। आज दोपहर दो बजे जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच में इस मामले पर सुनवाई होगी। </strong></em></p>
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर से बरामद हुए कथित शिवलिंग के मामले में एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी तक अपना हलफनामा दाखिल नहीं किया है। एएसआई अपना जवाब दाखिल करने के लिए आठ हफ्ते की और मोहलत चाहती है। इससे पहले हाईकोर्ट ने एएसआई से पूछा था कि क्या बिना नुकसान पहुंचाए हुए कार्बन डेटिंग की जा सकती है।
गौरतलब है कि कमीशन कार्यवाही के दौरान मिले कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे एएसआई से कराए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। 16 मई, 2022 को कमीशन की कार्यवाही के दौरान कथित शिवलिंग बरामद हुआ था। कार्बन डेटिंग की अनुमति नहीं दिए जाने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हिंदू पक्ष ने यह याचिका दाखिल की है।
जिला जज की कोर्ट ने की थी अर्जी खारिज
Gyanvapi Case : दरअसल, जिला जज वाराणसी ने 14 अक्टूबर, 2022 को कार्बन डेटिंग की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दी थी। इस आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से सिविल रिवीजन दाखिल की गई है। 30 नवंबर को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एएसआई से पूछा था कि क्या बिना नुकसान पहुंचाए हुए कार्बन डेटिंग की जा सकती है? इस मामले में एएसआई को अपना जवाब दाखिल करना है।
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