शर्मिष्ठा पानौली के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाले वजाहत खान की पुलिस हिरासत 7 दिन के लिए बढ़ी

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पानौली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले वजाहत खान को कोलकाता की एक अदालत ने सात और दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है..

शर्मिष्ठा पानौली के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाले वजाहत खान की पुलिस हिरासत 7 दिन के लिए बढ़ी
17-06-2025 - 09:28 AM
22-04-2026 - 05:53 PM

कोलकाता। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पानौली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले वजाहत खान को कोलकाता की एक अदालत ने सात और दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। खान को सोमवार को अदालत में पेश किया गया क्योंकि उनकी छह दिन की पुलिस हिरासत की अवधि पूरी हो चुकी थी।
अब उन्हें 23 जून को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। इस बीच वजाहत खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। असम पुलिस के बाद अब हरियाणा पुलिस ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और सोमवार को अदालत में ट्रांजिट रिमांड (स्थानांतरित हिरासत) के लिए आवेदन दाखिल किया है।

हरियाणा पुलिस ने अपनी अर्जी में कोलकाता पुलिस से मांग की कि वजाहत खान को आगे की जांच के लिए हरियाणा ले जाने की अनुमति दी जाए। हालांकि, वजाहत खान के वकील ने ट्रांजिट रिमांड का विरोध किया।

वजाहत खान को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था और तब से वे उसी की हिरासत में हैं।
खान के वकील संखजित लाल मित्रा ने अदालत से निवेदन किया, “जांच चल रही है, लेकिन हम किसी भी शर्त पर जमानत की गुहार कर रहे हैं। यदि अदालत जमानत देती है तो हम जांच एजेंसी का पूरा सहयोग करेंगे।”

वहीं कोलकाता पुलिस की ओर से लोक अभियोजक सौरिन घोषाल ने पुलिस हिरासत बढ़ाने की अपील की। उन्होंने अदालत में कहा, “गिरफ्तार आरोपी से एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है, लेकिन एक और फोन नंबर गायब है। हम एक और मोबाइल फोन और एक लैपटॉप की तलाश कर रहे हैं। विवादित पोस्ट को डिलीट कर दिया गया था, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट लिया गया था और जांच तेजी से चल रही है। मामला बहुत गहरा है, आरोपी से और पूछताछ जरूरी है।”

हरियाणा पुलिस के जांच अधिकारी संदीप कुमार ने ट्रांजिट रिमांड के पक्ष में कहा, “हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब ट्रांजिट रिमांड की मांग कर रहे हैं। इसे अदालत में रिकॉर्ड पर रखा गया है।”

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अलीपुर कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जज अमित सरकार ने हरियाणा पुलिस का ट्रांजिट रिमांड खारिज कर दिया और वजाहत खान को 7 दिन की कोलकाता पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया, ताकि आगे की जांच जारी रह सके।

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THE NEWS THIKANA, संपादकीय डेस्क यह द न्यूजठिकाना डॉट कॉम की संपादकीय डेस्क है। डेस्क के संपादकीय सदस्यों का प्रयास रहता है कि अपने पाठकों को निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ विभिन्न विषयों के सच्चे, सटीक, विश्वसनीय व सामयिक समाचारों के अलावाआवश्यक उल्लेखनीय विचारों को भी सही समय पर अवगत कराएं।