राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई टली, गवाह बयान नहीं दे सका
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे एक मानहानि मामले की सुनवाई मंगलवार को स्थगित कर दी गई क्योंकि शिकायतकर्ता पक्ष का एक गवाह अदालत में बयान दर्ज नहीं करा सका।
सुलतानपुर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे एक मानहानि मामले की सुनवाई मंगलवार को स्थगित कर दी गई क्योंकि शिकायतकर्ता पक्ष का एक गवाह अदालत में बयान दर्ज नहीं करा सका।
मामले में एक वकील के अनुसार, विशेष MP-MLA अदालत ने अब सुनवाई की अगली तारीख 28 अप्रैल तय की है।
राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ल ने कहा, “आज सुनवाई होनी थी, लेकिन शिकायतकर्ता पक्ष का गवाह पेश नहीं हुआ, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अब अगली सुनवाई 28 अप्रैल को तय की है।” इससे पहले इस मामले की सुनवाई 3 अप्रैल को हुई थी।
शिकायतकर्ता के वकील संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि मंगलवार को एक गवाह को बयान देना था, “गवाह अदालत आया था, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण बयान दर्ज नहीं करवा सका। मेरी अपील पर अदालत ने अगली तारीख 28 अप्रैल तय की है।”
यह मामला 2018 का है, जब स्थानीय बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी नेता अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर मानहानि का केस दर्ज कराया था।
करीब पांच वर्षों की सुनवाई के बाद, अदालत ने दिसंबर 2023 में राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया था। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने फरवरी 2024 में अदालत में आत्मसमर्पण किया था और उन्हें प्रत्येक ₹25,000 की दो जमानतों पर जमानत मिल गई थी। इसके बाद, 26 जुलाई को उन्होंने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और इस मुकदमे को एक राजनीतिक साजिश करार दिया।
इस वर्ष की शुरुआत में, वकीलों की हड़ताल और गांधी के वकील के स्वास्थ्य कारणों से भी कई बार सुनवाई टल चुकी है। 11 फरवरी को, राहुल गांधी के वकील शुक्ला ने शिकायतकर्ता की जिरह पूरी की थी।
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