राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता के आरोप वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने उनके खिलाफ दोहरी नागरिकता के आरोप वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया..
प्रयागराज। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने उनके खिलाफ दोहरी नागरिकता के आरोप वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया।
लखनऊ खंडपीठ ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पहले भी इसी मुद्दे पर याचिका दायर की जा चुकी है। याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने इससे पहले भी इसी तरह की एक PIL दायर की थी, जिसे 5 मई को खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें अन्य कानूनी विकल्प अपनाने की छूट दी थी।
याचिका में राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर रोक की मांग भी की गई थी
नई PIL पिछले सप्ताह गुरुवार को दाखिल की गई थी, जो अब पंजीकरण के इंतजार में थी और आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थी। इस याचिका में राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने के साथ-साथ उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगाने की मांग भी की गई थी, जब तक इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय न आ जाए। यह याचिका कोर्ट रजिस्ट्री के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी।
पहले भी लग चुका है नागरिकता रद्द करने की गुहार
यह पहला मौका नहीं है जब शिशिर ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर अदालत का रुख किया है। इससे पहले भी उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी, जिसे न्यायमूर्ति ए. आर. मसूदी और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने 5 मई को निपटा दिया था।
उस आदेश में कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि याचिकाकर्ता पहले ही इस संबंध में केंद्र सरकार को एक आवेदन/प्रतिनिधित्व सौंप चुके हैं, और कोर्ट ने निर्देश दिया था कि संबंधित प्राधिकरण उस आवेदन पर कानून के अनुसार विचार करे।
नई याचिका में वही मांग दोहराई गई
वर्तमान याचिका में नागरिकता रद्द करने की मांग दोहराई गई, साथ ही इसमें विदेश यात्रा प्रतिबंध की मांग भी जोड़ी गई थी। हालांकि, यह याचिका पंजीकरण से पहले ही खारिज कर दी गई, जिससे साफ है कि अदालत इस विषय पर दोहराव को स्वीकार नहीं कर रही।
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