कार डीलर ने वसूली अधिक कीमत, उपभोक्ता फोरम ने ब्याज सहित लौटने के दिए आदेश

कार खरीदने के लिए लुभावने ऑफर के बाद एक्सचेंज राशि कम करने व सेवा में कमी के मामले में जिला उपभोक्ता, विवाद प्रतितोषण आयोग ने फरियादी के पक्ष में निर्णय सुनाया है I

कार डीलर ने वसूली अधिक कीमत, उपभोक्ता फोरम ने ब्याज सहित लौटने के दिए आदेश
15-02-2025 - 08:39 AM
15-02-2025 - 09:32 AM

इंदौर। कार खरीदने के लिए लुभावने ऑफर के बाद एक्सचेंज राशि कम करने व सेवा में कमी के मामले में जिला उपभोक्ता, विवाद प्रतितोषण आयोग ने फरियादी के पक्ष में निर्णय सुनाया है I

आयोग के अध्यक्ष विकास राय व सदस्य निधी बारंगे ने फरियादी को 33987 रुपए व इस पर परिवाद प्रस्तुत करने की तारीख से छह फीसदी ब्याज देने का आदेश दिया है I वहीं मानसिक आघात व असुविधा की क्षतिपूर्ति के रूप में 5000 रुपए, परिवाद का व्यय 5000 रुपए 45 दिनों में अदा करने का आदेश दिया है I 

यह है मामला

एमजीएम मेडिकल कॉलेज के रिटायर्ड डॉ. मनोहर भंडारी ने अगस्त 2019 में एक कार मेले के दौरान अपनी पुरानी कार को एक्सचेंज में देकर पटेल मोटर्स से नई कार खरीदी थी उस समय बताया गया कि पुरानी कार की अधिकतम कीमत देकर आकर्षक योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा I इस दौरान अधिकृत विक्रेता ने कोटेशन दिया I जिसमें पुरानी कार की कीमत 77000 रुपए, एक्सचेंज ऑफर 20000 रुपए, कन्ज्यूमर ऑफर 7000 रुपए, विशेष डिस्काउंट 3000 रुपए व कारपोरेट डिकाउंट 5000 रुपए कुल 1 लाख 12 हजार रुपए डिस्काउंट का प्रस्ताव दिया गया I इसके साथ ही जिस दिन नई कार खरीदी जाएगी उस दिन उस मॉडल पर मिलने वाला ऑफर अलग से रहने की बात कही I इससे संतुष्ट होकर डॉ. भंडारी ने कार खरीदने का निर्णय लिया व 5000 रुपए बुकिंग अमाउंट नगद जमा करा दिया I इस दौरान एक स्टीमेट भी बनाकर दिया गया I 

कार खरीदने पर किया भुगतान

जब कार खरीदी गई तो फरियादी ने कोटेशन के आधार पर दिए गए ऑफर की राशि घटाकर 626811 रुपए का भुगतान कर दिया I इसके बाद बीमा व अन्य रसीद मांगने पर कई दिन लगा दिए I कार के बिल अलग-अलग राशियों के दिए गए और उन बिलों में में पुरानी कार की कीमत 77000 रुपए के स्थान पर 60000 रुपए अंकित थी I जब उपभोक्ता ने नेशनल कंजूमर हेल्पलाइन में शिकायत की तो 2 नवम्बर को भेजे गए बिल में भी अनेक तरह की हेराफेरी की गई थी I

इस तरह कोटेशन के अतिरिक्त उपभोक्ता के चार अलग-अलग राशियों के बिल दिए गए और पुरानी कार के इंश्योरेंस का नो क्लेम बोनस जो 19370/  था वह भी नहीं दिया गया I उपभोक्ता की सहमति लिए बिना ही एक्सटेंडेड वारंटी की राशि 12648 रुपए भी लिए गए थे I इतनी सारी विसंगतियों की शिकायतों के बाद जब पटेल मोटर्स ने समस्या के समाधान में रुचि नहीं ली तो उपभोक्ता ने अधिवक्ता  चंचल गुप्ता के माध्यम से 2020 में उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज की थी जिस पर आयोग ने उपभोक्ता सेवा में कमी मानते हुए डीलर द्वारा वासुली गई अतिरिक्त राशि 6% ब्याज सहित लौटने मानसिक कष्ट के 5000 रुपए व परिवाद व्यय के 5000 रुपए उपभोक्ता को अदा किए जाने का आदेश पारित किया है।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

THE NEWS THIKANA, संपादकीय डेस्क यह द न्यूजठिकाना डॉट कॉम की संपादकीय डेस्क है। डेस्क के संपादकीय सदस्यों का प्रयास रहता है कि अपने पाठकों को निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ विभिन्न विषयों के सच्चे, सटीक, विश्वसनीय व सामयिक समाचारों के अलावाआवश्यक उल्लेखनीय विचारों को भी सही समय पर अवगत कराएं।