कर्नाटक के स्कूल शिक्षा मंत्री ने परीक्षा से पहले स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक हिजाब पर प्रतिबंध जारी रहेगा

कर्नाटक के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध जारी रहेगा क्योंकि यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

कर्नाटक के स्कूल शिक्षा मंत्री ने परीक्षा से पहले स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक हिजाब पर प्रतिबंध जारी रहेगा
22-02-2025 - 02:20 PM

बेंगलुरु। कर्नाटक के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध जारी रहेगा  क्योंकि यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

ड्रेस कोड में कोई बदलाव नहीं होगा

आगामी SSLC परीक्षाओं से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए बंगारप्पा ने कहा कि मौजूदा ड्रेस कोड लागू रहेगा, जिसमें हिजाब पर प्रतिबंध शामिल है।

उन्होंने कहा, "चूंकि यह मामला अदालत में है, इसलिए हम इस पर कोई नया निर्णय नहीं लेंगे… अदालत द्वारा स्वीकृत ड्रेस कोड ही लागू रहेगा।"

कैसे शुरू हुआ हिजाब विवाद?

जनवरी 2022 में, जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार थी, तब उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में छह छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया।

इसके बाद छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके जवाब में हिंदू छात्रों ने भगवा शॉल पहनकर प्रदर्शन किया।

बढ़ते तनाव को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने 5 फरवरी 2022 को एक आदेश जारी किया, जिसमें कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 के तहत ड्रेस कोड वाले संस्थानों में धार्मिक परिधान पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

इसके बाद 11 फरवरी 2022 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया, जिसमें कक्षा में सभी धार्मिक प्रतीकों, जैसे हिजाब और भगवा शॉल पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला

मार्च 2022 में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया।

इसके बाद छात्राओं ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर विभाजित निर्णय आया। अब इसे एक बड़ी पीठ द्वारा समीक्षा के लिए भेजा गया है।

सरकार हिजाब प्रतिबंध की समीक्षा करेगी?

हाल ही में बंगारप्पा ने संकेत दिया था कि कांग्रेस सरकार इस प्रतिबंध की समीक्षा कर सकती है। इसके बाद गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि इस मुद्दे पर एक बैठक होने की संभावना है।

हालांकि, शुक्रवार को मंत्री बंगारप्पा ने इस पर विस्तार से बोलने से इनकार कर दिया और कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन होने के कारण कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी।

SSLC परीक्षा के लिए नियमों में बदलाव

हिजाब विवाद के अलावा, बंगारप्पा ने यह भी घोषणा की कि SSLC परीक्षाओं में अब महामारी से पहले की मूल्यांकन प्रणाली लागू होगी।

पासिंग मार्क्स में छूट खत्म

अब छात्रों को सभी विषयों में न्यूनतम 35% अंक लाने होंगे। साल 2024 में, जब SSLC परीक्षा में उत्तीर्णता दर में भारी गिरावट आई थी, तब पासिंग मार्क्स को घटाकर 25% कर दिया गया था और 20% अतिरिक्त ग्रेस मार्क्स दिए गए थे।

हालांकि, इस साल सरकार ने स्पष्ट किया कि ऐसे किसी भी छूट का विस्तार नहीं किया जाएगा। मंत्री ने कहा, "पिछले साल परीक्षा सुधारों और वेब स्ट्रीमिंग के कारण SSLC परिणामों में गिरावट आई थी। इसलिए सरकार ने छात्रों के हित में ग्रेडिंग में कुछ छूट दी थी। लेकिन इस साल पासिंग मार्क्स कम नहीं किए जाएंगे और किसी भी विषय में ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे।"

परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां

  • SSLC परीक्षा 21 मार्च से 4 अप्रैल तक होगी।
  • 8,96,447 छात्र परीक्षा में बैठेंगे।
  • परीक्षा 15,881 हाई स्कूलों में आयोजित की जाएगी।
  • नकल रोकने के लिए 2,818 परीक्षा केंद्रों में वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी की जाएगी।

II PU परीक्षा में भी छात्रों की संख्या बढ़ी

  • II PU परीक्षा के लिए 15,238 अधिक छात्रों का पंजीकरण हुआ है।
  • परीक्षा 1,171 केंद्रों में होगी।

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THE NEWS THIKANA, संपादकीय डेस्क यह द न्यूजठिकाना डॉट कॉम की संपादकीय डेस्क है। डेस्क के संपादकीय सदस्यों का प्रयास रहता है कि अपने पाठकों को निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ विभिन्न विषयों के सच्चे, सटीक, विश्वसनीय व सामयिक समाचारों के अलावाआवश्यक उल्लेखनीय विचारों को भी सही समय पर अवगत कराएं।