'अमेरिका यात्रा पर स्थायी प्रतिबंध या निर्वासन': भारत में अमेरिकी दूतावास ने जारी की सख्त चेतावनी

भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। बयान के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अमेरिका में अपनी अनुमत अवधि से अधिक समय तक रुकता है, तो उसे निर्वासित (Deported) किया जा सकता है..

'अमेरिका यात्रा पर स्थायी प्रतिबंध या निर्वासन': भारत में अमेरिकी दूतावास ने जारी की सख्त चेतावनी
19-05-2025 - 10:59 AM

नयी दिल्ली भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। बयान के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अमेरिका में अपनी अनुमत अवधि से अधिक समय तक रुकता है, तो उसे निर्वासित (Deported) किया जा सकता है और भविष्य में उस पर स्थायी यात्रा प्रतिबंध (Permanent Travel Ban) भी लगाया जा सकता है।

 किसे चेतावनी दी गई है?

यह चेतावनी सभी गैर-आप्रवासी वीजाधारकों (Non-Immigrant Visa Holders) के लिए लागू है, जैसे:

वीज़ा प्रकार

उद्देश्य

F1 Visa

छात्र

H1B Visa

नौकरी

B1/B2 Visa

पर्यटक / बिजनेस

J1 Visa

एक्सचेंज प्रोग्राम

L1 Visa

इन्ट्रा-कंपनी ट्रांसफर

अमेरिकी दूतावास ने X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, यदि आप अमेरिका में अपनी अधिकृत अवधि से अधिक रुकते हैं, तो आपको निर्वासित किया जा सकता है और भविष्य में अमेरिका यात्रा पर स्थायी प्रतिबंध लगाया जा सकता है।”

 पृष्ठभूमि: ट्रंप प्रशासन के तहत सख्त इमिग्रेशन नियम

  • यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत इमिग्रेशन कानूनों को और कठोर बनाया जा रहा है।

Executive Order 14159 (20 जनवरी 2025):

“Protecting the American People Against Invasion”

  • वीज़ा ओवरस्टे, अवैध रहने वालों की पहचान और निर्वासन की प्रक्रिया में सख्ती।

 

 हालिया कानूनी घटनाएं

घटना

विवरण

मार्च 2025

US District Judge Brian Murphy ने बिना सूचना के निर्वासन पर अस्थायी रोक लगाई

अप्रैल 2025

Homeland Security Secretary Kristi Noem ने याद दिलाया कि 30 दिन से अधिक अमेरिका में रह रहे विदेशी नागरिकों को Alien Registration Act के तहत पंजीकरण करना अनिवार्य है

मई 2025

अमेरिकी अपीलीय अदालत ने प्रशासन की तत्काल निर्वासन प्रक्रिया फिर से शुरू करने की याचिका खारिज की

 

अगर वीज़ा की अवधि खत्म हो गई है तो क्या करें?

  1. फौरन USCIS (US Citizenship and Immigration Services) से संपर्क करें।
  2. Visa Extension या Change of Status के लिए आवेदन करें, यदि पात्र हों।
  3. किसी इमिग्रेशन वकील से परामर्श लें।
  4. स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ना, ताकि भविष्य में वीज़ा आवेदनों पर नकारात्मक असर न पड़े।

महत्वपूर्ण सुझाव भारतीय यात्रियों के लिए

  • अमेरिका पहुंचने पर CBP (Customs and Border Protection) अधिकारी आपकी अधिकृत रहने की अवधि तय करते हैं। यह DS-2019 या I-94 फॉर्म पर लिखा होता है – इसी का पालन करें, ना कि सिर्फ वीज़ा की वैधता तिथि का।
  • छात्र और नौकरीपेशा लोगों को नियमित रूप से अपने वीज़ा स्टेटस की निगरानी करनी चाहिए।

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THE NEWS THIKANA, संपादकीय डेस्क यह द न्यूजठिकाना डॉट कॉम की संपादकीय डेस्क है। डेस्क के संपादकीय सदस्यों का प्रयास रहता है कि अपने पाठकों को निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ विभिन्न विषयों के सच्चे, सटीक, विश्वसनीय व सामयिक समाचारों के अलावाआवश्यक उल्लेखनीय विचारों को भी सही समय पर अवगत कराएं।