सेना पर टिप्पणी: कोर्ट समन के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका खारिज, हाईकोर्ट का फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सेना पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर निचली अदालत से जारी समन को चुनौती दी थी..
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सेना पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर निचली अदालत से जारी समन को चुनौती दी थी।
एकल पीठ के न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि विस्तृत आदेश 2 जून को जारी किया जाएगा।
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता वीके शाही, सरकारी अधिवक्ता वीके सिंह और अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता अनुराग वर्मा ने राहुल गांधी की याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह याचिका विचारणीय नहीं है क्योंकि राहुल गांधी के पास सत्र न्यायालय में समन को चुनौती देने का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। वकीलों ने यह भी दलील दी कि शिकायत और गवाहों के बयानों के आधार पर प्रथम दृष्टया राहुल गांधी के खिलाफ अपराध बनता है।
राहुल गांधी ने लखनऊ की निचली अदालत से उनके खिलाफ जारी समन और शिकायत को इस आधार पर चुनौती दी थी कि वह दुर्भावनापूर्ण और बदनीयती से प्रेरित होकर दायर की गई है।
दरअसल, स्थानीय अधिवक्ता उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ एक स्थानीय अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान कांग्रेस सांसद ने भारतीय सेना के बारे में कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने राहुल गांधी को मुकदमे का सामना करने के लिए समन जारी किया था।
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