यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की ज़मानत पर रोक वाले आदेश को हाईकोर्ट ने क्यों उठाया उचित कारण का प्रश्न..
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सेशंस कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एआई समिट विरोध प्रदर्शन मामले में भारतीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को दी गई ज़मानत पर रोक लगाई गई..
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सेशंस कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एआई समिट विरोध प्रदर्शन मामले में भारतीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को दी गई ज़मानत पर रोक लगाई गई थी।
हाईकोर्ट ने सेशंस कोर्ट के अंतरिम रोक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के आदेश में ठोस तर्कों की कमी पर सवाल उठाया।
न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने कहा, “आदेश में कुछ तो दिमागी प्रयोग (application of mind) दिखना चाहिए। अगर दिमागी प्रयोग नहीं है, तो ऐसे आदेश पर रोक लगनी ही चाहिए।”
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि सेशंस कोर्ट ने इस मामले को “दुर्लभ और असाधारण” बताते हुए भी अपने निष्कर्षों को स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं किया।
न्यायमूर्ति बनर्जी ने खुली अदालत में कहा, “इस आदेश में तर्क कहाँ है? पहला पन्ना देखिए, फिर पन्ना पलटिए—कहाँ है तर्क या निष्कर्ष?”
हाईकोर्ट के इस हस्तक्षेप के बाद चिब के वकील ने पत्रकारों से कहा कि वे आदेश की भौतिक (फिजिकल) प्रति का इंतज़ार कर रहे हैं और संभावना है कि यूथ कांग्रेस नेता दिन में ही जेल से बाहर आ सकते हैं।
मामले की पृष्ठभूमि
28 फरवरी को सेशंस कोर्ट ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उदय भानु चिब को दी गई ज़मानत पर अंतरिम रोक लगा दी थी। सेशंस कोर्ट ने कहा था कि ज़मानत आदेश पर एकतरफा (ex parte) अंतरिम रोक लगाते समय अदालत का कर्तव्य है कि वह स्पष्ट कारण दर्ज करे और ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल “बहुत ही दुर्लभ और असाधारण” मामलों में किया जाना चाहिए।
यह मामला एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। आरोप है कि प्रदर्शनकारी शिखर सम्मेलन स्थल में सफेद टी-शर्ट पहनकर और हाथ में लेकर घुसे, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें छपी थीं। टी-शर्ट पर “India-US Trade Deal”, “Epstein Files” और “PM is compromised” जैसे नारे भी लिखे थे।
पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा में तैनात कर्मियों और मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों के साथ झड़प भी हुई थी।
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