दिल्ली में अभी पटाखे नहीं, फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय ने पाबंदी हटाने से मना किया पर कहा दीपावली से पहले सुनवाई जरूर होगी

दिल्ली में अभी पटाखे नहीं, फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय ने पाबंदी हटाने से मना किया पर कहा दीपावली से पहले सुनवाई जरूर होगी
10-10-2022 - 07:05 PM
21-04-2026 - 12:04 PM

सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में पटाखों पर लगाई गई पाबंदी फिलहाल जारी रहेगी। अलबत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने यह जरूर कहा है कि दीपावली की छुट्टियों से पूर्व मामले की सुनवाई की जाएगी।

न्यायालय ने कहा, ‘हमने प्रदूषण को लेकर दिल्ली/ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए विशेष आदेश जारी किए थे। हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है।’ सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका को अन्य याचिकाओं के साथ ही जोड़ने का आदेश दिया है। यह याचिका भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी ने दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर लगाई गई पाबंदी को हटाने से मना कर दिया। याचिका में पटाखों पर लगी पाबंदी को संस्कृति विरुद्ध बताया गया था।

मनोज तिवारी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि अगले साल 2 जनवरी तक दिल्ली में पूर्ण रूप से पटाखों पर पाबंदी रहने वाली है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एम आर शाह की पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि वे पटाखों पर लगा प्रतिबंध नहीं हटाएंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर को लेकर हमारा फैसला एकदम स्पष्ट है। उन्होंने कहा, क्या आपने प्रदूषण की स्थिति नहीं देखी, पराली के चलते पहले ही प्रदूषण बढ़ने लगा है। आप खुद एनसीआर में रहते हैं, फिर पहले से बढ़े प्रदूषण को और ज्यादा क्यों बढ़ाना चाहते हैं? हम इस बैन को हटा नहीं सकते। बता दें कि पिछले कई वर्षों से दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी लगी है।

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THE NEWS THIKANA, संपादकीय डेस्क यह द न्यूजठिकाना डॉट कॉम की संपादकीय डेस्क है। डेस्क के संपादकीय सदस्यों का प्रयास रहता है कि अपने पाठकों को निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ विभिन्न विषयों के सच्चे, सटीक, विश्वसनीय व सामयिक समाचारों के अलावाआवश्यक उल्लेखनीय विचारों को भी सही समय पर अवगत कराएं।