सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को ‘ठग लाइफ’ पर प्रतिबंध को लेकर नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता कमल हासन और फिल्म निर्माता मणिरत्नम की फिल्म ‘ठग लाइफ’ की स्क्रीनिंग पर कर्नाटक सरकार द्वारा लगाए गए “अतिरिक्त-न्यायिक प्रतिबंध” को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी ..
नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता कमल हासन और फिल्म निर्माता मणिरत्नम की फिल्म ‘ठग लाइफ’ की स्क्रीनिंग पर कर्नाटक सरकार द्वारा लगाए गए “अतिरिक्त-न्यायिक प्रतिबंध” को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कर्नाटक के मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक से जवाब मांगा है और इस याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 17 जून (मंगलवार) की तारीख तय की है।
फिल्म के ऑडियो लॉन्च के दौरान कमल हासन ने कहा था कि “कन्नड़ भाषा तमिल से उत्पन्न हुई है”, जिसके बाद कर्नाटक में तीव्र विरोध शुरू हो गया।
बेंगलुरु के एम. महेश रेड्डी द्वारा दायर इस रिट याचिका में दावा किया गया है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से प्रमाणन मिलने के बावजूद, कर्नाटक सरकार ने मौखिक निर्देशों और पुलिस हस्तक्षेप के जरिए ‘ठग लाइफ’ की थिएटर में रिलीज को रोक दिया है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ए. वेलन ने कहा कि यह कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असंवैधानिक प्रतिबंध के समान है।
वेलन ने यह भी तर्क दिया कि कर्नाटक सरकार ने उन उग्रवादियों के सामने पूरी तरह झुकाव दिखाया है, जो भाषाई अल्पसंख्यकों पर हमले कर रहे हैं और सिनेमाघरों को जलाने की धमकी दे रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि यह प्रतिबंध जानबूझकर फैलाई गई दहशत का परिणाम है, जिसमें सिनेमाघरों को जलाने की धमकी, भाषाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और तमिल विरोधी दंगों की पुनरावृत्ति के आह्वान शामिल हैं।
याचिका में कहा गया, “यह भय का शासन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) और किसी भी पेशे को अपनाने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(g)) जैसे मौलिक अधिकारों का सीधा और स्पष्ट उल्लंघन है। इससे भी गंभीर बात यह है कि यह राज्य की धर्मनिरपेक्ष संरचना और सार्वजनिक व्यवस्था पर एक सोची-समझी चोट है।”
कमल हासन के भाषा संबंधी बयान पर विवाद के बाद, फिल्म के निर्माता राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल ने कर्नाटक हाई कोर्ट में सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने सुझाव दिया कि कमल हासन को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अभिनेता-राजनीतिज्ञ ने इससे इनकार कर दिया। उनके माफी न मांगने के कारण फिल्म की कर्नाटक में रिलीज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है।
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