टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप का भारत पर कटाक्ष – बोले, "रिश्ता एकतरफ़ा रहा है"
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका और भारत के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन यह "कई वर्षों से एकतरफ़ा" रहे हैं क्योंकि नई दिल्ली ने वॉशिंगटन पर "बेहद ज़्यादा टैरिफ" लगाए। व्हाइट हाउस में पूछे गए सवाल पर कि क्या वे भारत पर लगाए गए कुछ टैरिफ हटाने पर विचार कर रहे..
वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका और भारत के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन यह "कई वर्षों से एकतरफ़ा" रहे हैं क्योंकि नई दिल्ली ने वॉशिंगटन पर "बेहद ज़्यादा टैरिफ" लगाए। व्हाइट हाउस में पूछे गए सवाल पर कि क्या वे भारत पर लगाए गए कुछ टैरिफ हटाने पर विचार कर रहे हैं, ट्रंप ने कहा – "नहीं, हमारा भारत से बहुत अच्छा संबंध है।"
हालाँकि, उन्होंने एक बार फिर भारत पर भारी टैरिफ लगाने का आरोप दोहराया और इसका उदाहरण हार्ले-डेविडसन को बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने मोटरसाइकिलों पर दुनिया के "सबसे ऊँचे" टैरिफ लगाए, जबकि अमेरिका ने भारतीय सामानों को अपने बाज़ार में बिना ऐसे अवरोधों के प्रवेश दिया।
ट्रंप ने कहा,"वे (भारत) हर तरह का सामान यहाँ भेजते थे। इससे हमारे यहाँ उत्पादन प्रभावित होता था। लेकिन, हम कुछ नहीं भेज पाते थे क्योंकि भारत हमसे 100% टैरिफ वसूलता था।"
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, "हार्ले-डेविडसन भारत में बिक ही नहीं सकती थी। मोटरसाइकिल पर 200% टैरिफ था। इसलिए कंपनी को भारत जाकर प्लांट लगाना पड़ा ताकि उसे टैरिफ न देना पड़े।"
भारत ने किया विरोध
27 अगस्त से अमेरिकी बाज़ार में भारतीय वस्तुओं पर 50% आयात शुल्क लग गया है। नई दिल्ली ने ट्रंप की इस "टैरिफ नीति" को "अनुचित और अन्यायपूर्ण" बताते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।
सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे ट्रंप
इस बीच, ट्रंप ने कहा कि वे अपने कई टैरिफ को निचली अदालत द्वारा अवैध ठहराए जाने के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से "त्वरित निर्णय" की मांग करेंगे। उन्होंने कहा, "हम कल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ऐसा हमें लगता है।"
दरअसल, अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने शुक्रवार को 7–4 के फ़ैसले में माना कि ट्रंप ने "राष्ट्रीय आपातकाल" का हवाला देकर लगभग हर देश और ट्रेडिंग ब्लॉक पर टैरिफ लगाकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया।
हालाँकि अदालत ने फिलहाल टैरिफ को 14 अक्टूबर तक के लिए बरकरार रखा है और ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की समय सीमा दी है।
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