ट्रंप ने अदालत के फैसले पर जताई नाराज़गी: "अगर टैरिफ हटे तो अमेरिका तबाह हो जाएगा"

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दोहराया कि वह "लड़ाई जारी रखेंगे" क्योंकि अमेरिकी संघीय अपील अदालत ने उनके वैश्विक टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है। हालांकि अदालत ने तुरंत इन टैरिफ को हटाने से इनकार करते हुए कहा कि इन्हें फिलहाल लागू रहने दिया जाएगा..

ट्रंप ने अदालत के फैसले पर जताई नाराज़गी: "अगर टैरिफ हटे तो अमेरिका तबाह हो जाएगा"
30-08-2025 - 01:16 PM

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दोहराया कि वह "लड़ाई जारी रखेंगे"  क्योंकि अमेरिकी संघीय अपील अदालत ने उनके वैश्विक टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है। हालांकि अदालत ने तुरंत इन टैरिफ को हटाने से इनकार करते हुए कहा कि इन्हें फिलहाल लागू रहने दिया जाएगा, जिससे ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय मिल सके।

ट्रंप की प्रतिक्रिया

  • ट्रंप ने अदालत के फैसले को ग़लत और पक्षपाती” बताया।
  • उन्होंने कहा, सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं। अगर ये हट गए तो यह अमेरिका के लिए एक पूर्ण आपदा’ होगी।”
  • ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका अब भारी व्यापार घाटे (Trade Deficits) और दूसरे देशों द्वारा लगाए गए अनुचित टैरिफ और व्यापारिक बाधाओं  को बर्दाश्त नहीं करेगा।
  • उन्होंने कहा कि टैरिफ ही वह “सबसे बड़ा हथियार” है जिससे अमेरिकी मज़दूरों और ‘मेड इन अमेरिका’ उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को सुरक्षा मिलती है।
  • ट्रंप ने ऐलान किया कि वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अमेरिका को “Rich, Strong और Powerful Again” बनाएंगे।

अदालत का फैसला क्या कहता है?

  • 7-4 के बहुमत से आए इस फैसले में अदालत ने कहा..
    राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर कई कदम उठाने का अधिकार है लेकिन उन्हें टैरिफ या कर लगाने का अधिकार नहीं है।”
  • अदालत ने माना कि ट्रंप ने International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) का दुरुपयोग किया और अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर टैरिफ लगाए।
  • फैसले के मुताबिक, 2 अप्रैल को ट्रंप द्वारा “Liberation Day” के नाम पर लगभग हर देश पर लगाया गया टैरिफ और चीन, मैक्सिको, कनाडा पर अतिरिक्त शुल्क उनकी संवैधानिक शक्ति से बाहर था।

अब आगे क्या?

  • अगर अदालत ने टैरिफ पूरी तरह रद्द कर दिए तो अमेरिकी प्रशासन को कुछ आयात कर वापस लौटाने पड़ सकते हैं।
  • जुलाई तक $159 अरब डॉलर की टैरिफ से आय हो चुकी थी, जिसे खोना अमेरिकी ट्रेज़री के लिए भारी झटका होगा।
  • अमेरिकी न्याय विभाग ने चेतावनी दी है कि टैरिफ हटे तो यह वित्तीय तबाही” (financial ruin) बन सकता है।
  • कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, टैरिफ रद्द होने से..
    • विदेशी सरकारें अमेरिकी दबाव को ठुकरा सकती हैं,
    • पुराने व्यापार समझौतों को लागू करने में देरी हो सकती है,
    • यहां तक कि शर्तों को फिर से तय करने की मांग भी उठ सकती है।

विकल्प क्या हैं?

  • Trade Act of 1974:
    • राष्ट्रपति अधिकतम 15% टैरिफ और अधिकतम 150 दिन तक ही लगा सकते हैं।
  • Trade Expansion Act of 1962 (Section 232):
    • स्टील, एल्युमिनियम और ऑटो पर पहले इस्तेमाल किया गया।
    • लेकिन इसके लिए वाणिज्य विभाग की औपचारिक जांच जरूरी है, इसे राष्ट्रपति अकेले लागू नहीं कर सकते।

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THE NEWS THIKANA, संपादकीय डेस्क यह द न्यूजठिकाना डॉट कॉम की संपादकीय डेस्क है। डेस्क के संपादकीय सदस्यों का प्रयास रहता है कि अपने पाठकों को निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ विभिन्न विषयों के सच्चे, सटीक, विश्वसनीय व सामयिक समाचारों के अलावाआवश्यक उल्लेखनीय विचारों को भी सही समय पर अवगत कराएं।