भारत जोड़ो यात्रा का हैंडल करो बैन, बेंगलुरु कोर्ट का ट्विटर को आदेश
<p><em><strong>कोर्ट ने कांग्रेस और उसके भारत जोड़ो यात्रा अभियान के हैंडल को कथित रूप से कॉपीराइट मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए यह आदेश दिया है।</strong></em></p>
बेंगलूरु की एक अदालत ने सोमवार को माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके जन आंदोलन भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कांग्रेस और उसके भारत जोड़ो यात्रा अभियान के हैंडल को कथित रूप से कॉपीराइट मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कांग्रेस की ओर से गानों का इस्तेमाल ‘बड़े पैमाने पर पायरेसी को बढ़ावा देने वाला’ है।
दरअसल कोर्ट ने यह आदेश बेंगलूरु के एक म्यूजिक कंपनी एमआरटी म्यूजिक की ओर से दायर एक शिकायत के बाद दिया। इसमें कांग्रेस पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के एक वीडियो में सुपर-हिट फिल्म केजीएफ-2 के गानों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था।
म्यूजिक कंपनी ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसने केजीएफ 2 के गानों के अधिकार हिंदी में हासिल करने के लिए बड़ी रकम का निवेश किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संगीत लेबल ने विशेष रूप से एक सीडी का निर्माण किया है, जिसमें अगल-बगल की फाइल दिखाई दे रही है, यानी अवैध रूप से सिंक्रनाइज किए गए एडशिन के साथ उसके कॉपीराइट वाले काम का मूल एडिशन है।
आदेश में कोर्ट ने ट्विटर को दो हैंडल से तीन लिंक हटाने का निर्देश दिया और आगे कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया।
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