सिर्फ पत्नी के साथ रहने के लिए ट्रांसफर नहीं मांग सकते: दिल्ली हाई कोर्ट
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दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका का निस्तारण करते हुए कहा है कि सिर्फ पत्नी के रहने का तर्क देकर स्थानांतरण की मांग जायज नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को वायु सेना के एक कर्मी की राष्ट्रीय राजधानी में ट्रांसफर के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी के साथ रहने और सामान्य वैवाहिक जीवन जीने के लिये ट्रांसफर का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने कहा कि प्रासंगिक स्थानांतरण नीति के अनुसार सामान्य पारिवारिक जीवन जीने के लिए पति और पत्नी को एक ही स्टेशन पर तैनात किया जा सकता है, लेकिन किसी सरकारी कर्मचारी को अपनी पसंद की पोस्टिंग का दावा करने का कोई निहित अधिकार नहीं है।
शिलांग में तैनात याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने अक्टूबर 2019 में अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ शादी की, लेकिन वैवाहिक जीवन नहीं जी पाया क्योंकि वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए बार-बार छुट्टी लेने में असमर्थ है। कुछ खास कारणों से उसकी पत्नी भी वहां नहीं जा सकती है।
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