गैंगस्टर मुख्तार के सांसद भाई अफजल अंसारी को मिली 4 साल की सजा,सांसदी से भी धोना पड़ा हाथ
<p><em>गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1 लाख जुर्माना भी लगाया गया है। अभी थोड़ी डरे पहले ही गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को भी गैंगस्टर मामले में दोषी करार दिया है और 10 साल कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। </em></p>
मुख्तार अंसारी के बाद उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी को भी गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार दिया गया है। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है।इसके साथ ही 1 लाख जुर्माना भी लगाया गया है। मुख़्तार अंसारी की सजा आते ही ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि अगर अफजाल अंसारी को भी इतनी सजा मिलेगी तो उनकी लोकसभा सदस्यता जानी तय है। वह गाजीपुर से बसपा सांसद हैं। दो साल से ज्यादा की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधि कानून के तहत सदन की सदस्यता चली जाती है यानी अब यह तय है कि अफजल कि सांसदी जाने के साथ ही अब उसके भविष्य में चुनाव लड़ने पर भी विराम लग गया है।
एक बार फिर टूटा अपराध और राजनीति का गठबंधन ; गैंगस्टर मुख्तार अंसारी दोषी करार ; मिली 10 साल की सजा
बता दें कि कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था। इस मामले में 1 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। पहले इस मामले में पहले 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था।
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