निकाय चुनाव पर सुप्रीम रोक, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट के फैसले पर लगाया स्टे..!

<p><em>यूपी निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले पर स्टे लगा दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को ओबीसी को आरक्षण दिए बिना जनवरी तक राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। &nbsp;</em></p>

निकाय चुनाव पर सुप्रीम रोक, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट के फैसले पर लगाया स्टे..!
04-01-2023 - 07:26 PM
21-04-2026 - 12:04 PM

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ही OBC आरक्षण लागू करते हुए यूपी सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में मदद करेगी। 

उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की। इस याचिका पर SC 4 जनवरी को सुनवाई के लिए तैयार हो गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 4 जनवरी को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने तीन महीने देरी से निकाय चुनाव कराने की भी मंजूरी दे दी है। 

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी स्थानीय निकाय चुनावों पर सरकार की मसौदा अधिसूचना को खारिज करते हुए तत्काल प्रभाव से चुनाव कराने का आदेश दिया था । हाई कोर्ट  ने कहा था कि ओबीसी आरक्षण तय करने में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट  के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन नहीं किया है इसलिए अब बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए निकाय चुनाव कराया जाए |
 

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THE NEWS THIKANA, संपादकीय डेस्क यह द न्यूजठिकाना डॉट कॉम की संपादकीय डेस्क है। डेस्क के संपादकीय सदस्यों का प्रयास रहता है कि अपने पाठकों को निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ विभिन्न विषयों के सच्चे, सटीक, विश्वसनीय व सामयिक समाचारों के अलावाआवश्यक उल्लेखनीय विचारों को भी सही समय पर अवगत कराएं।